ऋषि महाजन/नूरपुर। कांगड़ा जिला की नूरपुर तहसील के सदवां के तहत हार गांव में बिना अनुमति चल रहे एक क्लीनिक को सील किया गया है। जांच में पता चला कि क्लीनिक गुरदासपुर पंजाब निवासी एक व्यक्ति चला रहा था और 12वीं पास है। पिछले तीन साल से क्लीनिक में लोगों का उपचार कर रहा था।
बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के औषधि नियंत्रक प्रभाग ने वीरवार 21 अगस्त, 2025 को नूरपुर की सदवां पंचायत के तहत हार गांव में अवैध रूप से चल रहे एक क्लीनिक पर छापा मारा। इस कार्रवाई का नेतृत्व नूरपुर में तैनात ड्रग इंस्पेक्टर प्यार चंद ठाकुर ने किया।
जांच के दौरान क्लीनिक में कार्यरत असलम नामक व्यक्ति से दवा बेचने संबंधी लाइसेंस और अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे गए, लेकिन उसके पास कोई भी वैध कागजात मौजूद नहीं थे।
ड्रग इंस्पेक्टर ठाकुर ने बताया कि बिना लाइसेंस दवा बेचना गंभीर अपराध है। इसलिए क्लीनिक को मौके पर ही सील कर दिया गया है और आरोपी असलम के खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 18-सी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि झोलाछाप डॉक्टर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं और इस पर किसी भी सूरत में नरमी नहीं बरती जाएगी।
इंस्पेक्टर ठाकुर ने स्पष्ट किया कि नूरपुर और इंदौरा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग लगातार विशेष अभियान चला रहा है। इस दौरान जिन भी व्यक्तियों को बिना लाइसेंस दवाइयां बेचते या अवैध रूप से क्लिनिक चलाते पाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वे इलाज के लिए केवल पंजीकृत डॉक्टरों और मान्यता प्राप्त मेडिकल स्टोर्स का ही सहारा लें, ताकि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या से बचा जा सके।