हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटर को बड़ी राहत, 8 हजार नहीं 1350 रुपए देना होगा SRT
ewn24news choice of himachal 03 Nov,2023 3:27 pm
शुक्रवार को नई अधिसूचना की जारी
शिमला। हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटरों के लिए राहत की खबर है। पांच सीटर से कम टैक्सी गाड़ियों को सालाना 8000 हजार नहीं, बल्कि 1350 स्पेशल रोड टैक्स (SRT) देना होगा। बीते दिन जारी अधिसूचना के तहत 5 सीटर कम टैक्सी गाड़ी पर 8000 सालाना टैक्स लगा दिया था, जिसके बाद टैक्सी ऑपरेटरों में हड़कप मंच गया था और इसके विरोध में उतर आए।
इसके बाद शुक्रवार को एक नई अधिसूचना जारी की गई, जिसमें टैक्सी ऑपरेटरों के साथ निजी बस ऑपरेटरों को भी राहत दी गई। नई अधिसूचना के तहत ऑटो रिक्शा पर 363 ,जबकि 5 सीटर से कम गाड़ियों पर 1350, जबकि 1500 सीसी पर 2400 रुपए टैक्स लगेगा।
वहीं, 5 से 10 सीटर गाड़ियों पर 800 रुपए प्रति सीट के हिसाब से टैक्स देना होगा। 10 से 23 सीट्स पर एक हजार प्रति सीट, जबकि 23 सीट्स से ऊपर 1500 रुपए प्रति सीट्स सालाना रखा गया है। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में लगी गाड़ियों को 500 रुपए प्रति सीट्स सालाना देना पड़ेगा।
परिवहन विभाग के सचिव आरडी नजीम ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के आदेशों के बाद बाहरी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटर, हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर, शिक्षक संस्थानों के साथ ही निजी बस ऑपरेटर के साथ बैठकें की गई और टैक्स लगाया गया है। ज्यादा टैक्स बढ़ोतरी नहीं की गई है।