हरिपुर। शादियों और अन्य समारोह में डीजे बजना आजकल फैशन बन चुका है। नियमों के तहत रात दस बजे के बाज डीजे नहीं बजाया जा सकता है। इसके बावजूद कुछ लोग नियमों को ताक में रख रहे हैं। ऐसा मामला देहरा विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर में सामने आया है।
हरिपुर के नजदीक एक मैरिज पैलेस में रात 12 बजे तक डीजे बजते रहे। हैरानी की बात है कि यह सारा वाक्या पुलिस थाना हरिपुर से मात्र पांच मिनट की दूरी पर सामने आया। रात 12 बजे तक डीजे बजते रहे लेकिन पुलिस कर्मियों के कान तक आवाज नहीं पहुंची।
हद तो तब हो गई जब फोन करने के 20 मिनट बाद तक भी पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचे। बता दें कि हरिपुर के पास मैरिज पैलेस में रात 12 बजे तक डीजे बजने की शिकायत हरिपुर के एक स्थानीय निवासी ने पुलिस थाना हरिपुर में की।
20 मिनट बाद भी पुलिस जब हरकत में नहीं आई और डीजे बजता रहा तो व्यक्ति ने 100 नंबर शिकायत दर्ज करवाई। 100 नंबर पर शिकायत दर्ज करवाने के बाद हरिपुर पुलिस जागी और मौके पर पहुंचकर डीजे बंद करवाया।
पुलिस ने डीजे का एम्पलीफायर जब्त कर लिया। अब पुलिस एक्ट के तहत आगामी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जुर्माना लगाने के बाद एम्पलीफायर रिलीज होगा। इस मामले में हरिपुर पुलिस थाना की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल उठता है।
एसडीएम देहरा शिल्पा बेक्टा का कहना कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की डायरेक्शन के अनुसार रात दस बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं हो सकता है। हिमाचल सरकार ने भी कुछ दिन पहले निर्देश जारी किए हैं।
देहरा क्षेत्र मे डीजे के लिए अनुमति लेना जरूरी है। इसके लिए एसडीएम ऑफिस में एप्लीकेशन देनी पड़ती है। एप्लीकेशन में संबंधित पंचायत प्रधान के साइन जरूरी होते हैं। एप्लीकेशन को संबंधित क्षेत्र के एसएचओ को मार्क किया जाता है।
एसएचओ के साइन के बाद अनुमति दी जाती है। हरिपुर पुलिस स्टेशन के पास रात 12 बजे तक डीजे बजने के मामले में उन्होंने कहा कि वह इस बार डीएसपी देहरा से बात करेंगी।
डीएसपी देहरा अनिल कुमार ने बताया कि नियमों के मुताबिक अनुमति के बाद रात 10 बजे तक ही डीजे बजाया जा सकता है। अगर कोई रात दस बजे के बाद डीजे बजाता है तो कार्रवाई की जाती है। इस मामले में कानून के तहत डीजे संचालक पर कार्रवाई की जाएगी।