ऋषि महाजन/नूरपुर। 15वें वित्त आयोग के आदेश पर नगर परिषद नूरपुर ने नई प्रॉपर्टी टैक्स दरें लागू कर दी हैं। अब लोगों को पुरानी दरों की जगह नई दरों के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले 12.30 प्रतिशत रेंटल वैल्यू के आधार पर टैक्स लिया जा रहा था।
अब 2022 में बनाए गए नए कानून के तहत घरेलू संपत्तियों पर 4 से 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर और कमर्शियल संपत्तियों पर 30 से 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से टैक्स देना होगा।
घरेलू संपत्तियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें कच्चे मकान, पुराने मकान और हाल ही में बने या बन रहे मकान शामिल हैं। मकान की मंजिलों के अनुसार भी टैक्स दरें तय की गई हैं। कमर्शियल संपत्तियों को भी अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल, बार, एटीएम, बैंक, दुकानें, स्कूल, सरकारी कार्यालय, एजुकेशन संस्थान और मोबाइल टावर शामिल हैं।
नगर परिषद अध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि यह कानून जनरल हाउस में पास किया गया है। लोगों ने नई दरों पर टैक्स देना शुरू कर दिया है। अब तक 8 से 10 लाख रुपए टैक्स के रूप में आ चुके हैं। समय पर टैक्स जमा करने वालों को 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने साफ किया है कि नई दरें लागू होने पर ही परिषद को सरकारी ग्रांट मिलेगी।
कार्यकारी अधिकारी आशा वर्मा ने बताया कि नई दरें लागू होने पर परिषद को सालाना करीब 25 लाख रुपए की आमदनी होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि किसी को आपत्ति हो तो वह कार्यालय में आकर अपनी बात रख सकता है। समाधान किया जाएगा। जिन लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स का बिल नहीं मिला है, वे कार्यालय से बिल प्राप्त कर सकते हैं।
कुछ स्थानीय लोगों ने नई दरों का समर्थन किया है। उनका कहना है कि अगर यह पैसा विकास में लगेगा तो यह अच्छा कदम है। वहीं कुछ लोगों ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि उन्हें न तो जानकारी दी गई और न ही दरें बताई गई हैं।