मंडी। NH-21 पर मंडी और पंडोह के मध्य स्थित 4 मील पर फोरलेन का कार्य चल रहा है जिसके तहत हिल स्केलिंग का कार्य प्रस्तावित है। आमजन की सुरक्षा और कार्य की तकनीकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस जगह 22 जून से 28 जून, 2025 तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 6.30 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है।
यह जानकारी उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने दी। उन्होंने बताया कि यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34(ख) के अंतर्गत जारी किया गया है।
परियोजना निदेशक, एनएचएआई पीआईयू मंडी द्वारा हिल स्केलिंग कार्य के लिए यातायात प्रतिबंध की अवधि में संशोधन तथा अनुमति के लिए प्रशासन से अनुरोध किया गया था, जिसे पुलिस अधीक्षक मंडी की अनुशंसा और तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई है।
उपायुक्त ने बताया कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा आने वाले दिनों में मंडी जिला में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। ऐसी स्थिति में यदि कार्य के दौरान किसी प्रकार की जनहानि अथवा सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान होता है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी एनएचएआई एवं निर्माण एजेंसी केएमसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की होगी। प्रशासन द्वारा लापरवाही की स्थिति में कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।