हमीरपुर। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती राजस्व मुहाल छत्तर में अवैध निर्माण पर नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग द्वारा पूर्व में जारी नोटिस की अनुपालना न करने पर विभाग ने तीन लोगों को दोबारा नोटिस जारी किए हैं।
टीसीपी विभाग के मंडलीय कार्यालय हमीरपुर के प्लानिंग ऑफिसर ने इन तीनों लोगों को हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियमावली 2014 के नियम 28 के तहत नोटिस जारी करते हुए अवैध निर्माण को तुरंत रोकने तथा जमीन पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए थे।
इन लोगों द्वारा उक्त नोटिस की अनुपालना न करने पर प्लानिंग ऑफिसर ने अब हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम 1977 की धारा 39 की उपधारा 2 के तहत नोटिस जारी करते हुए अवैध निर्माण को तुरंत रोकने तथा जमीन पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए हैं।
नोटिस की अनुपालना न होने पर तीनों लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।