मंडी: ससुर की हत्या, पत्नी और सास से मारपीट करने के दोषी को आजीवन कारावास
ewn24news choice of himachal 17 May,2023 1:22 pm
वर्ष 2017 का है मामला,ससुराल में रहता था दोषी
मंडी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने ससुर की हत्या, पत्नी और सास से मारपीट करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट में आरोप सिद्ध होने पर दोषी जितेंदर कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी पुराना बाजार सुंदरनगर मंडी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषी को दो साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
धारा 323 के तहत एक साल का साधारण कारावास और पांच हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 506 के तहत दो साल की साधारण कैद और दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि दोषी जितेंदर कुमार पिछले कुल साल से अपने ससुराल पंडोह मंडी में ही रह रहा था। तीन पीपल के पास बीज भंडार की दुकान करता था और 1 जनवरी 2017 को रात लगभग 10 बजे जब दोषी की सास सुमनलता तथा पत्नी नीलम घर में अकेली थी तो दोषी घर आया था पत्नी नीलम से गाली गलौच करने लगा।
शिकायतकर्ता सुमनलता द्वारा बीच बचाव करने पर दोषी जितेंदर कुमार दोनों मां और बेटी के साथ मारपीट करने लगा और कहने लगा कि पूरे परिवार को खत्म कर देगा। दोषी बरामदे में रखी कुल्हाड़ी को लेकर आया, जिस पर दोषी की सास और और पत्नी कमरे के अंदर गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर गाली गलौच करने के बाद दोषी जितेंदर कुमार वहां से चला गया।
रात करीब 11 बजे तक जब सुमन लता का पति अशोक घर नहीं पहुंचा तो सुमनलता और इसकी बेटी नीलम ने इस बारे पुलिस को सूचित किया। पंडोह बाजार के आसपास पुलिस कर्मचारियों के साथ तलाश करने पर अशोक कुमार का कहीं भी पता नहीं चला। रात करीब 3 बजकर 10 मिनट पर नेशनल हाईवे 21 से सुमनलता के घर की तरफ आती हुई पंगडंडी पर नाली में अशोक कुमार मृत अवस्था में मिला। थाना सदर मंडी में 2 जनवरी 2017 को मामला दर्ज किया गया।
मामले की जांच एएसआई हेम राज द्वारा की गई। जांच के बाद जितेंदर कुमार के खिलाफ चालान पेश किया गया। अभियोज पक्ष की तरफ से कोर्ट में 28 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। अभियोजन की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नवीना राही ने की। कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 15 मई 2023 को दोषी को उक्त सजा सुनाई।