हिमाचल : हाटी को ST का दर्जा देने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा गुर्जर समुदाय-याचिका दायर
ewn24news choice of himachal 30 Nov,2023 4:31 pm
मामले में अब 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
शिमला। सिरमौर जिला के गिरीपार के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ गुर्जर समुदाय हाईकोर्ट पहुंच गया है। गुर्जर समाज ने केंद्र सरकार द्वारा हाटी समुदाय को ST का दर्जा देने के फैसले पर विरोध जताया और हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
हाईकोर्ट में गुरुवार 30 नवंबर को इस मामले में सुनवाई हुई और इस मामले में केंद्र सरकार सहित अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में 18 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
गुर्जर समाज की ओर से केस लड़ रहे सीनियर एडवोकेट रजनीश मनिकटाला ने कहा कि गिरिपार के गुजर समाज के लोगों ने हाटी समुदाय को ST का दर्जा देने का विरोध करते हुए कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की है।
इनकी दलील है कि हाटी समुदाय एसटी का दर्जा देने के मापदंड पर खरा नहीं उतरता है। ST का दर्जा देने के लिए शैक्षणिक, आर्थिक पिछड़ापन, एथनिक ग्रुप सहित कई मापदंड हैं, जिसको हाटी समुदाय पूरा नहीं कर रहा।
अधिवक्ता रजनीश मनिकटाला ने कहा कि गुर्जर समुदाय की दलील है कि हाटी समुदाय को ST का दर्जा दिया गया है चाहे वह छोटी जाती का हो या बड़ी जाती का लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं, वे साधन संपन्न हैं।
यह वर्ग ST के मापदंड पूरा नहीं कर रहा है। गुर्जर समुदाय का कहना है कि हाटी को जनजातीय दर्जा देना एक राजनीतिक फैसला है।
इसमें साधन संपन्न लोग शामिल हैं। गुर्जर समुदाय की यह भी दलील है कि एसटी का दर्जा देने के बाद उनको इन संपन्न लोगों के साथ आरक्षण के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी और इसमें वे पिछड़ जाएंगे।
अधिवक्ता रजनीश मनिकटाला ने कहा कि मामले की मुख्य न्यायधीश सहित ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की अदालत में सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार व हिमाचल सरकार सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर रिप्लाई फाइल करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में सुनवाई अब 18 दिसंबर को होगी।