लोकसभा चुनाव : न्यूज पेपर और टीवी चैनल पर बताना होगा क्यों दी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले को टिकट
ewn24news choice of himachal 16 Mar,2024 11:03 pm
उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों के लिए जरूरी
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। चुनाव सात चरणों में होंगे। चुनाव घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। वहीं, अगर कोई पार्टी किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी को टिकट देती है तो उसे न्यूज पेपर और टीवी चैनल में जानकारी देनी होगी। साथ ही यह भी बताना होगा कि उस क्षेत्र में क्यों आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी को टिकट देनी पड़ी। उम्मीदवार को भी जानकारी देनी होगी।
चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को प्रचार अवधि के दौरान तीन अवसरों पर समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करनी होगी।
आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने वाले राजनीतिक दल को भी तीन अवसरों पर अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में अपनी वेबसाइट, समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों पर जानकारी प्रकाशित करनी होगी।जानकारी तीन ब्लॉकों के साथ तय की जाएगी, ताकि ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए मतदाताओं के पास पर्याप्त समय हो।
इसमें नाम वापसी से पहले 4 दिनों के भीतर, अगले 5वें से 8वें दिन के बीच और 9वें दिन से प्रचार के आखिरी दिन तक (मतदान की तारीख से पूर्व दूसरा दिन) शामिल है।
उदाहरण के तौर पर यदि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि महीने की 10 तारीख है और मतदान महीने की 24 तारीख को है, तो घोषणा के प्रकाशन का पहला ब्लॉक महीने की 11 और 14 तारीख के बीच होगा। दूसरा और तीसरा ब्लॉक उस महीने की क्रमशः 15 वीं और 18वीं तथा 19वीं और 22वीं तारीख के बीच होगा।