शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट में सोमवार को
डिप्टी सीएम और 6 सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती के मामले में सुनवाई हुई। डिप्टी सीएम की नियुक्ति के मामले में बहस के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। साथ ही
सीपीएस मामले में अगली सुनवाई 4 नवंवर को होगी।
इससे पहले 10 अक्टूबर को
हिमाचल हाईकोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों के मामले में सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया था। सुक्खू सरकार ने सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। सरकार की दलील थी कि सभी
याचिकाएं हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार दायर नहीं की गई हैं।
कोर्ट ने सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया था। इसका मतलब यह था कि डिप्टी सीएम और 6 सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती के मामले में दायिर याचिका मेंटेनेबल है और आगे बढ़ाने योग्य हैं।
बता दें कि सीपीएस नियुक्ति को लेकर
सतपाल सत्ती एवं 11 अन्य विधायकों ने हाईकोर्ट इनकी नियुक्ति को चुनौती दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाया गया है। असम और मणिपुर में भी ऐसे ही मामले को लेकर पूर्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जा चुका है।