नई दिल्ली। NEET परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। NEET परीक्षा रिजल्ट विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। NEET एग्जाम में धांधली को लेकर तीन याचिकाएं दायर की गई थी जिन पर आज सुनवाई हुई। NTA ने नीट में ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया है। यानी कि अब 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। उनका स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया है।
दोबारा एग्जाम 23 जून को होगा और रिजल्ट 30 जून तक घोषित किया जाएगा। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। परीक्षा में छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर कोर्ट में दलील पेश की गईं।
अदालत ने याचिताकर्ताओं से कहा कि NTA ने आपकी बात मान ली है और वह ग्रेस मार्क्स को हटा रहे हैं। इन छात्रों को री-नीट एग्जाम में शामिल होने का विकल्प दिया गया है। ये छात्र या तो अब दोबारा एग्जाम दे सकते हैं या फिर ग्रेस मार्क्स वाली मार्कशीट के साथ NEET UG काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर छात्र दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। दोबारा परीक्षा सिर्फ वही छात्र दे सकेंगे, जिनका समय कम कर दिया गया था। यहां पर CLAT का फैसला लागू नहीं हो सकता।
उधर, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। NEET परीक्षा में 24 लाख छात्र शामिल हुए। कोर्ट में चल रही सुनवाई का मामला करीब 1500 छात्रों से जुड़ा है। सरकार कोर्ट को जवाब देने के लिए तैयार है।
इस खास मुद्दे पर विचार किया जा रहा है और इसके लिए कमेटी बनाई गई है। सरकार इसकी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेगी। NTA देश में प्रमुख परीक्षाएं यानी NEET, JEE और CUET सफलतापूर्वक करवाती है। हम इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।''
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि ग्रेस मार्क्स देने में अनियमितता हुई है, इसलिए परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित करवाई जाए। दरअसल, 6 सेंटर के 1563 अभ्यर्थियों को 'समय खराब होने' के चलते ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिन्हें दोबारा परीक्षा में शामिल होने अथवा ग्रेस मार्क्स के बिना वास्तविक मार्क्स के साथ रिजल्ट स्वीकार करने का विकल्प दिया गया है।