ऋषि महाजन/नूरपुर। पुलिस जिला नूरपुर ने नारकोटिक्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ एक निर्णायक कदम उठाते हुए पुलिस जिला नूरपुर की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी ने तीन आदतन ड्रग तस्करों को निवारक निरोध अधिनियम (PIT NDPS Act, 1988) की धारा 3(1) के तहत हिरासत में लेने के आदेश जारी किए हैं।
निवारक हिरासत में लिए गए आरोपियों में दलवीरो पत्नी अजय कुमार निवासी ग्राम व डाकखाना छन्नी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, खन्ना पुत्र सेठा राम, निवासी ग्राम व डाकखाना छन्नी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा और राज कुमार उर्फ सेठी पुत्र दौलत राम, निवासी ग्राम व डाकखाना भद्रोया, तहसील इंदौरा शामिल हैं।
पुलिस जिला नूरपुर द्वारा इन आरोपियों के विरुद्ध विस्तृत डोजियर तैयार करके हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजे गए थे। इसमें स्पष्ट किया गया था कि ये व्यक्ति बार-बार नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त रहे हैं और इनकी गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनी हुई हैं। सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाए गए रिकॉर्ड और सबूतों के गहन परीक्षण के बाद 17 फरवरी 2026 को इन तीनों के खिलाफ औपचारिक हिरासत आदेश जारी किए।
आदेश जारी होने के बाद, तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जिला कारागार एवं सुधार गृह कांगड़ा (धर्मशाला) में भेज दिया गया है। उपरोक्त आदेश के अनुसार तीनों आदतन आरोपी तीन महीने की अवधि तक निवारक हिरासत में रहेंगे। अधिनियम की धारा 3(2) के तहत इन आदेशों की जानकारी केंद्र सरकार को भी भेज दी गई है।
नूरपुर पुलिस की यह कार्रवाई ड्रग तस्करों और आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के उनके संकल्प को दर्शाती है। जिला पुलिस नशा माफिया के नेटवर्क को ध्वस्त करने और समाज, विशेषकर युवाओं को इस खतरे से बचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
एसपी पुलिस जिला नूरपुर कुलभूषण भूषण वर्मा ने आम जनता से अपील की है कि वे नशा तस्करी से संबंधित किसी भी जानकारी को पुलिस के साथ साझा करें, ताकि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। पुलिस को दी गई जानकारी को गुप्त रखा जाएगा।