सोलन। सर्वाच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों का भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत राशन कार्ड बनाया जाएगा, ताकि यह वर्ग
भारत सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। यह जानकारी हिमाचल के सोलन जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र कुमार धीमान ने दी।
नरेंद्र कुमार धीमान ने जिला
सोलन में काम कर रहे ऐसे प्रवासी श्रमिकों, जिनके नाम भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल पर दर्ज है और किसी अन्य राज्य में जिनके
राशन कार्ड नहीं बने हैं से आग्रह किया कि वे राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करें।
जिला सोलन में खंड स्तर पर तैनात संबंधित खाद्य एवं नागिरक आपूर्ति निरीक्षक के कार्यालय में संपर्क कर राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन श्रमिकों का नाम ई-श्रम पोर्टल में दर्ज है को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत राशन कार्ड जारी कर, अनुदानित खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा।
इस संबंध में अधिक जानकारी किसी भी कार्य दिवस में जिला नियंत्रक कार्यालय सोलन के दूरभाष नंबर 01792-224114 से प्राप्त की जा सकती है।