धर्मशाला। कांगड़ा जिला के अरला देहरा के ड्रग तस्कर पवन कुमार की 1 करोड़ 06 लाख 13 हजार 067 रुपए की संपत्ति जब्त की है। कांगड़ा पुलिस द्वारा पारित फ्रीज आदेश को दिल्ली की सक्षम प्राधिकरण ने पुष्टि दी।
बता दें कि 6 नवंबर 2024 को पवन कुमार पुत्र सुरिन्द्र कुमार निवासी गांव अरला देहरा डाकघर स्काउट तहसील व जिला कांगड़ा को 26.10 ग्राम चिट्टा/हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में पुलिस थाना कांगड़ा में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। यह अपराध एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा के अंतर्गत आता है।
इस मामले में पुलिस थाना कांगड़ा, जिला कांगड़ा द्वारा आरोपी पवन कुमार की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की वित्तीय जांच की गई, जिसमें उसके द्वारा अवैध रूप से बनाए गए दो मकानों, अन्य संपत्तियों और सोने व चांदी के गहनों का मूल्यांकन किया गया।
इसके पश्चात एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 (एफ) के अंतर्गत पुलिस थाना कांगड़ा द्वारा आरोपी की संपत्तियों को जब्त/फ्रीज करने की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई।
इस अधिनियम के अंतर्गत यह आदेश भी दिया गया कि जब्त की गई संपत्तियों को न तो बेचा जा सकता है, न खरीदा जा सकता है और न ही किसी अन्य प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है, जब तक कि पुलिस थाना प्रभारी या सक्षम प्राधिकारी SAFEM एवं NDPSA, दिल्ली से अनुमति प्राप्त न हो।
पवन कुमार लंबे समय से नशे के व्यापार में लिप्त था और उसे पकड़ने के लिए जिला पुलिस द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे थे। इससे पूर्व भी उस पर NDPS एक्ट के तहत पांच मामले दर्ज हैं।
24 जून 2025 को सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, SAFEM एवं NDPSA, दिल्ली से आरोपी पवन कुमार के दो अवैध मकानों व अन्य संपत्तियों तथा सोने व चांदी के गहनों की जब्ती के आदेश प्राप्त हुए। इनमें दो मकानों व अन्य सम्पतियां 87,77,067 रुपए तथा सोने व चांदी के गहने 18 लाख 36 हजार 000 मूल्य की है। कुल जब्त की गई संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ 06 लाख 13 हजार 067 है।
इसके अतिरिक्त, जिला कांगड़ा पुलिस द्वारा पूर्व में भी 1 करोड़ 78 लाख 71 हजार 816 की अवैध संपत्ति की जब्ती की पुष्टि की जा चुकी है। यह न केवल कांगड़ा पुलिस की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता का प्रमाण है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि नशे के व्यापार में शामिल लोगों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
कांगड़ा पुलिस द्वारा नशा तस्करी के खिलाफ कठोर कार्रवाई निरंतर जारी है। भविष्य में भी इस अवैध धंधे में लिप्त आरोपियों की संपत्तियों की जांच और जब्ती की प्रक्रिया पूरी दृढ़ता से जारी रहेगी।