ऋषि महाजन/नूरपुर। नशे की कुख्यात तस्कर एक महिला को एक मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है।
बता दें कि पुलिस जिला नूरपुर के पुलिस थाना डमटाल के तहत 12 अक्टूबर 2019 को गुरमेशी देवी पत्नी अशोक कुमार निवासी गांव व डाकघर छन्नी तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा से 5.61 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया था। मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
जिला पुलिस नूरपुर द्वारा उपरोक्त अभियोग में शीघ्र और पेशेवर ढग से कार्रवाई करते हुए गहन जांच और सभी तथ्यों की बारीकी से जांच-पड़ताल करने के बाद 08 जून 2020 को इस मामले का चालान अदालत में प्रस्तुत किया।
अदालत ने इस मामले में 24 फरवरी, 2025 को सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी गुरमेशी देवी पत्नी अशोक कुमार निवासी गांव व डाकघर छन्नी तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा हिप्र को दोषी करार दिया।
दोषी गुरमेशी देवी को कोर्ट ने मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 21-61-85 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1,00,000/- रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यहां पर यह विशेष रूप से वर्णित है कि दोषी गुरमेशी देवी पत्नी अशोक कुमार उपरोक्त एक कुख्यात तस्कर है, जिसके विरुद्ध अन्य भी अभियोग दर्ज हैं। मामलों की सुनवाई विभिन्न न्यायलयों में विचाराधीन है।
दोषी गुरमेशी देवी के खिलाफ पुलिस स्टेशन नूरपुर में 9 जनवरी 2020 को एनडीपीएस का मामला दर्ज हुआ था। इसमें 390 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए थे। 5 मई 2021 को चिट्टा बरामदगी को लेकर पुलिस स्टेशन डमटाल में केस दर्ज है। 30 मार्च 2023 को पुलिस थाना धर्मशाला में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने 4.56 ग्राम चरस और 3 गोलियां बरामद की थीं। 26 अप्रैल 2023 को पुलिस स्टेशन डमटाल के तहत महिला से 7.57 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। 7 दिसंबर 2023 को पुलिस स्टेशन डमटाल में मामला दर्ज हुआ था। 9.63 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था।
पुलिस जिला नूरपुर के एसपी अशोक रत्न ने महिला तस्कर को सजा की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस नूरपुर न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सफलता पुलिस की सतर्कता और पेशेवर कार्यशैली का प्रमाण है। भविष्य मे भी नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जिला पुलिस नुरपुर का अभियान जारी रहेगा।
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