अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई- जुर्माऩा भी
हमीरपुर। अदालत ने छोटे भाई की हत्या के दोषी को
आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत एक लाख 10 हजार जुर्माना भी लगाया है।
मामला 23 मार्च 2020 का है।
हमीरपुर जिला के पुलिस थाना सुजानपुर में हत्या का मामला दर्ज हुआ था। मामले की जांच में पता चला था कि आरोपी टेक जंग ने अपने सगे छोटे भाई गणेश गुरंग की चाकू और गंडाशा से हत्या कर दी थी।
हत्या के बाद शव को जूट की बोरी में डालकर नाले में दफना दिया था। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी टेक जंग पुत्र धन बहादुर गुरंग निवासी धारा पानी होलेरी तहसील और जिला रोलपा नेपाल को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी अस्थाई तौर पर सुजानपुर में रहता था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने 26 जून 2020 को चालान कोर्ट में पेश किया। इसके बाद मामला कोर्ट में चला। 1 दिसंबर को
अदालत ने हत्या आरोपी को भाई की हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी टेक जंग को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई। धारा 201 के तहत पांच साल का कठोर कारावास और दस हजार जुर्माना लगाया।
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