हिमाचल हाईकोर्ट का पंचायती विभाग के तकनीकी सहायकों को न्यूनतम वेतन देने का आदेश
ewn24news choice of himachal 07 Oct,2023 5:03 am
17 दिसंबर, 2021 के आदेशों को निरस्त
शिमला। दिवाली से पहले हिमाचल पंचायती राज विभाग में कार्यरत तकनीकी सहायकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने प्रदेश के सभी तकनीकी सहायकों को न्यूनतम वेतनमान देने के आदेश दिए हैं।
यही नहीं उन्हें राज्य सरकार की नीति के तहत नियमितिकरण के लिए भी हकदार ठहराया है। अदालत ने विभाग की ओर से जारी 17 दिसंबर 2021 के आदेशों को निरस्त कर दिया है।
बता दें कि विभाग ने जिला परिषदों को आदेश को तकनीकी सहायकों को सिर्फ कमीशन के आधार पर पारिश्रमिक देने के आदेश दिए थे। हिमाचल हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर विभाग के वेतन न देने के निर्णय को चुनौती दी गई।
याचिकाओं में बताया गया कि पहले तकनीकी सहायकों को 8910 रुपये का मासिक वेतन दिया जा रहा था, लेकिन विभाग ने उसे बिना सोचे-समझे वापस ले लिया।
हिमाचल सरकार ने 7 अप्रैल 2008 को ग्राम पंचायत स्तर पर तकनीकी सहायकों को नियुक्त करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य मनरेगा कार्यों की गुणवत्ता और लागत प्रभावशीलता का निरीक्षण करना था। सरकार ने वेतन निर्धारण के लिए नियम भी बनाए थे।
नियमित तकनीकी सहायक को 10300-34800 और 3000 रुपये का ग्रेड पे एवं अनुबंध सहायकों को 5910 और सिर्फ 3000 रुपये के ग्रेड पे का प्रावधान किया गया था।
इसके बाद सरकार ने 23 जुलाई 2019 को तकनीकी सहायक के 1081 पद स्वीकृत करने का फैसला लिया। वर्ष 2020 में 115 खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की थी।
याचिकाकर्ताओं को अनुबंध आधार पर नियुक्त किया गया था। उनके नियुक्ति पत्र में भी उन्हें 8910 रुपये मासिक दिए जाने का निर्णय लिया गया था। विभाग ने बाद में इसे वापस लेते हुए सिर्फ कमीशन ही देने का निर्णय लिया था। फैसले में कोर्ट ने इस निर्णय को असांविधानिक करार दिया और रद्द कर दिया। साथ ही उक्त फैसला सुनाया।