मंडी : चरस के साथ पकड़े दोषी को 12 साल की कैद, 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना
ewn24news choice of himachal 04 Oct,2023 8:46 pm
8 अगस्त 2022 का है मामला, बल्ह थाने में था दर्ज
मंडी।हिमाचल के विशेष न्यायाधीश -1 मंडी की अदालत ने चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर दोषी बुध राम पुत्र स्वर्गीय रामू राम निवासी गांव कुकड़ी डाकखाना फोजल तहसील पतलीकूहल जिला कुल्लू हिमाचल को एनडीपीएस की धारा 20 के अंतर्गत 12 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
जुर्माने की राशि अदा ना करने की सूरत में दोषी को 1 वर्ष तथा 2 मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के आदेश भी दिए गए हैं। मंडी जिला न्यायवादी विनोद भरद्वाज ने बताया कि 8 अगस्त 2022 को जांच अधिकारी निरीक्षक कमलेश कुमार पुलिस दल के सहयोगियों मुख्य आरक्षी रजत पवार, आरक्षी सुभाष कुमार और आरक्षी वरुण गौतम के साथ गश्त पर थे।
शाम करीब 05 बजकर 35 मिनट पर नागचला से डडोर की तरफ जाने वाली फोरलेन सड़क पर एक व्यक्ति अपने दाएं हाथ में एक बैग के साथ सड़क के किनारे खड़ा था और पुलिस को देख कर भागने लगा।
शक होने पर पुलिस टीम ने उसका पीछा किया। उसे पकड़ कर भागने का कारण पूछा और बैग की तलाशी देने के लिए कहा। इस पर वह आनाकानी करने लगा। शक के आधार पर जांच अधिकारी निरीक्षक कमलेश कुमार कैरी बैग की तलाशी ली तो उसमें गोलनुमा काले रंग का ठोस पदार्थ काफी मात्रा मिला, जिसे तोलने पर कुल 2 किलो 114 किलोग्राम पाया गया।
ड्रग डिटेक्शन किट की सहायता से इसकी जांच करने पर यह काले रंग का पदार्थ चरस होना पाया गया। इस पर पुलिस थाना बल्ह जिला मंडी में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच मुख्य निरीक्षक कमलेश कुमार व मुख्य आरक्षी पवन कुमार ने पूरी की। जांच पूरी होने पर आरोपी बुध राम के विरुद्ध थाना प्रभारी बल्ह द्वारा चालान अदालत में दायर किया गया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भरद्वाज और उप जिला न्यायवादी नवीना राही ने की। अदालत में अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। अदालत ने अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी बुध राम को 2.114 किलोग्राम चरस रखने का दोषी पाया और उपरोक्त सजा सुनाई।