न्यू पंजाबी रसोई कुफर्धार में नाकाबंदी और ट्रैफिक चेकिंग के लिए तैनात थे। टीक्कन की तरफ से आ रही कार नंबर HP76-1017 को चेकिंग के लिए रोका गया।
गाड़ी के रोके जाने पर उसके अंदर ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति बैठा था, जिसकी गोद में एक बैग था। व्यक्ति को पूछा गया कि बैग में क्या है तो वह संतोषजनक उत्तर न दे पाया, जिसके चलते जांच अधिकारी ने बैग की तलाशी लेना उचित समझा।
तलाशी के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करके गाड़ी के चालक और साथ में बैठे व्यक्ति का नाम पूछा गया तो चालक ने अपना नाम राकेश कुमार पुत्र वर्तु राम निवासी छोट्टी झारवाड और दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम पवन कुमार पुत्र जय सिंह निवासी बजट बताया।
बैग की तलाशी ली गई तो बैग के अंदर 2.556 किलोग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस थाना पधर में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की जांच मुख्य आरक्षी अजय कुमार ने अमल में लाई। जांच पूरी होने पर मामले का चालान थानाधिकारी पधर ने अदालत में दायर किया था।
अभियोजन पक्ष ने अदालत इस मामले में 13 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। इस मामले में सरकार की पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज द्वारा की गई।
अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राकेश कुमार और पवन कुमार को 2.556 किलोग्राम चरस रखने के अपराध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत 12 वर्ष (प्रत्येक) के कठोर कारावास और 1 लाख 20 हजार 000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषियों को 14 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।