शिमला। हिमाचल में जेबीटी से मुख्य शिक्षक के पद पर पदोन्नत टीचर पदोन्नति वेतन वृद्धि के लाभ के पात्र नहीं हैं। वर्तमान में इस लाभ को बहाल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मुहैया करवाई है।
जानकारी दी गई कि छठा वेतन आयोग लागू होने से पूर्व 1 अक्टूबर, 2012 के बाद जेबीटी के पदों से मुख्य शिक्षक के पद पर पदोन्नति हुए अध्यापकों को पदोन्नति उपरांत वेतन वृद्धि दी जाती थी।
वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा विभाग में जेबीटी के पदों से मुख्य शिक्षक के पद पर पदोन्नति उपरांत वेतन वृद्धि नहीं दी जा रही है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम 2022 के अनुसार जेबीटी और मुख्य शिक्षक के वेतनमान एक सम्मान होने के कारण 1 जनवरी 2016 को या उसके बाद जो अध्यापक मुख्य शिक्षक के पद पदोन्नत हुए हैं, वे पदोन्नति वेतन वृद्धि के लाभ के पात्र नहीं हैं।
वर्तमान में इस लाभ को बहाल करने को लेकर कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।