Breaking: इन अभ्यर्थियों को लेकर कर्मचारी चयन आयोग का बड़ा फैसला-पढ़ें
ewn24news choice of himachal 11 May,2023 1:22 pm
श्रवण-बाधित उम्मीदवारों को श्रवण यंत्र उपयोग की होगी अनुमति
नई दिल्ली।कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने श्रवणबाधित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है। अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थलों पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक कान की मशीन (श्रवण यंत्र) के उपयोग की अनुमति होगी। इस बारे SSC ने नोटिस जारी किया है।
बता दें कि आयोग के मौजूदा निर्देश के अनुसार परीक्षा हॉल में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अनुमति नहीं है। आयोग ने परीक्षा स्थलों पर बधिर अभ्यर्थियों को होने वाली असुविधाओं का संज्ञान लेते हुए तथा स्थल पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच के लिए सुविधा और समय की कमी को ध्यान में रखते हुए श्रवण-बाधित उम्मीदवारों को परीक्षा स्थलों पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक श्रवण यंत्र का उपयोग करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।
यह सुविधा केवल उन्हीं उम्मीदवारों को दी जाएगी, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र या परीक्षा के उनके प्रवेश प्रमाण पत्र में दर्शाए गए अनुसार बधिर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, ऐसे उम्मीदवार को अपना श्रवण यंत्र हटाना/बंद करना होगा, क्योंकि मौजूदा मानदंडों के अनुसार, परीक्षा शुरू होने से पहले उम्मीदवार को परीक्षा से संबंधित निर्देश कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं।
उम्मीदवारों को श्रवण यंत्र का उपयोग करने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी, जब परीक्षा हॉल में कोई घोषणा की जाती है या उनके पास पूछने के लिए कोई स्पष्टीकरण है। परीक्षा के दौरान डिवाइस को हर समय बंद रखने की जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी और यदि कोई दुरुपयोग होता है, तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी और उसे प्रतिबंधित किया जाएगा।