धर्मशाला। कांगड़ा जिला में आवश्यक वस्तुओं के परचून विक्रय मूल्य किए निर्धारित किए हैं। जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन के आदेश 1977 के खंड-3 (1)(ई) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कांगड़ा में आवश्यक वस्तुओं के परचून विक्रय मूल्य समस्त करों सहित निर्धारित किए हैं। जिला कांगड़ा का कोई भी व्यापारी तथा निर्माता निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं ले सकता है।
उन्होंने होटलों/ढाबों में परोसा जाने वाला खाना, सब्जियों जिसमें पूरी खुराक दाल सब्जी एवं चावल/चपाती प्रति खुराक 80 रुपये, दाल फ्राई प्रति प्लेट 60 रुपए, मटर-पनीर एवं पालक-पनीर प्रति प्लेट 80/90 रुपए, चिकन करी प्रति प्लेट 80 रुपए, मीट पका हुआ प्रति प्लेट 120 रुपए निर्धारित किया है।
चपाती 5 रुपए, चाय 10 रुपए, तंदूरी चपाती 7 रुपए, परांठा भरा हुआ अचार सहित 20 रुपए, दो पूरी/ भटूरा चने दही सहित प्रति प्लेट 50 रुपए, चावल 50 रुपए प्रति प्लेट, साधारण दाल 40 रुपए प्रति प्लेट और स्पेशल सब्जी 70 रुपए प्रति प्लेट निर्धारित किए हैं।
इसी प्रकार मीट बकरा, भेड़ा प्रति किलोग्राम 500 रुपए, मुर्गा ब्राइलर, ड्रेस्ड प्रति किलोग्राम 200 रुपए, मीट सूअर प्रति किलोग्राम 250 रुपए, मछली कच्ची 200 रुपए प्रति किलोग्राम तथा मछली तली हुई 280 रुपए प्रति किलोग्राम तथा जिंदा मुर्गा 150 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि हलवाईयों/ग्वालों द्वारा बेचा जाने वाला कच्चा दूध प्रति लीटर 55 रुपए, उबला हुआ दूध 57 रुपए प्रति लीटर, पैकेट दूध सभी ब्रांड का अंकित मूल्य पर तथा दही प्रति किलोग्राम 80 रुपए बिकेगा। इसी प्रकार पनीर खुला दूसरे राज्यों से आयातित तथा स्थानीय पनीर प्रति किलोग्राम 300 रुपए बेचा जाएगा।
इसके अलावा समोसा 12 रुपए, चौमिन वेज 60 रुपए प्रति प्लेट और 35 रुपए आधी प्लेट, चौमिन नॉन वेज 70 रुपए प्रति प्लेट और 40 रुपए आधी प्लेट बिकेगा। थुपका वेज 60 रुपए प्रति प्लेट व 40 रुपए आधी प्लेट, थुपका नॉन वेज 70 रुपए प्रति प्लेट व 50 रुपए आधी प्लेट, मोमो वेज 70 रुपए प्रति प्लेट और 40 रुपए आधी प्लेट, मोमो नॉन वेज 100 रुपए प्रति प्लेट औ 55 रुपए आधी प्लेट बेचा जाएगा।
डीसी ने बताया कि सभी परचून दुकानदारों, होटल, ढाबा मालिक एवं मीट तथा मछली विक्रेताओं से अपने-अपने व्यापारिक परिसरों के बाहर ग्राहक की जानकारी हेतु रेट लिस्ट, जोकि हिंदी भाषा में स्पष्ट रूप से लिखी हों तथा दुकानदार द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षरित हों को लगाने के निर्देश दिए।