ऋषि महाजन/नूरपुर। जिला पुलिस नूरपुर की शीघ्र और पेशेवर ढंग से कार्रवाई के फलस्वरूप हेरोइन/चिट्टे के एक और कुख्यात तस्कर को कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। जिला पुलिस नूरपुर के पुलिस थाना डमटाल के तहत 20 दिसंबर 2020 को नाकाबंदी के दौरान आरोपी अर्पण लोधी पुत्र नरेश कुमार निवासी मोहटली तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा के कब्जे से 60 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। डमटाल थाना में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
जिला पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में शीघ्र और पेशेवर ढंग से कार्रवाई करते हुए गहन जांच और सभी तथ्यों की बारीकी से जांच-पड़ताल करने के बाद 17 फरवरी 2021 को इस मामले का चालान अदालत में प्रस्तुत किया।
अदालत ने इस मामले में 7 मार्च 25 को सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी अर्पण लोधी पुत्र नरेश कुमार निवासी मोहटली तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा को दोषी करार दिया। दोषी अर्पण लोधी पुत्र नरेश कुमार को कोर्ट द्वारा मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 21.61.85 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास व 100000 (एक लाख) रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
बता दें कि आरोपी अर्पण लोधी पुत्र नरेश कुमार एक कुख्यात तस्कर है, जिसके विरुद्ध अन्य भी अभियोग दर्ज हैं। दोषी के खिलाफ डमटाल, दीनानगर में मामले दर्ज हैं। जुलाई 2024 को डमटाल में मई 2022 में दर्ज के मामले में कोर्ट ने दो साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
जिला पुलिस नूरपुर न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सफलता पुलिस की सतर्कता और पेशेवर कार्यशैली का प्रमाण है। भविष्य में भी नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जिला पुलिस नुरपुर का अभियान जारी रहेगा।
गौरतलब है कि 24 फरवरी, 2025 को नशे की कुख्यात तस्कर एक महिला को एक मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही एक लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है।
पुलिस जिला नूरपुर के पुलिस थाना डमटाल के तहत 12 अक्टूबर 2019 को गुरमेशी देवी पत्नी अशोक कुमार निवासी गांव व डाकघर छन्नी तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा से 5.61 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया था। मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।