शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट में आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज मामले में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने स्टेट्स बरकरार रखने यानि इल्मा अफरोज को बद्दी का एसपी लगाए रखने के सरकार को आदेश दिए हैं।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बद्दी में एसपी की तैनाती को लेकर तीन आईपीएस (IPS) अधिकारियों के नाम मांगे थे जो सरकार कोर्ट में नहीं दे सकी, जिसके बाद आज हाईकोर्ट ने इल्मा अफरोज को बद्दी का एसपी बनाए रखने के आदेश दिए हैं।
मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी और पुराना बैंच इस मामले को सुनेगा। आज मामला मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालिया और सत्येन वैद्य की अदालत में लगा था। अब जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा की बैंच में सुनवाई होगी।
याचिकाकर्ता के वकील आरएल चौधरी ने कहा कहा कि तीन आईपीएस (IPS) अधिकारियों का नाम कोर्ट ने मांगा था, लेकिन सरकार की तरफ से पैनल नहीं दिया गया। सरकार के इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।