करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी आई है। किसानों के बैंक अकाउंट में 13वीं किस्त के तौर पर आने वाले 2 हजार रुपए को लेकर कुछ दिनों से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी लेकिन अब साफ हो गया है कि पैसा 27 फरवरी को जारी किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त इस तारीख को जारी करेंगे।
आपको बता दें कि ये राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। पीएम किसान फ्लैगशिप योजना के तहत सरकार 9 करोड़ किसानों को 18 हजार करोड़ रुपये की 13वीं किसान सम्मान निधि किस्त जारी करेगी।
केवल इनको मिलेगी पीएम किसान की किस्त
13वीं किस्त प्राप्त करने के लिए सभी पीएम किसान लाभार्थियों को अपना खाता ई-केवाईसी पूरा करना आवश्यक है। ई-केवाईसी पूरा करने की समय सीमा 10 फरवरी, 2023 थी। ऐसे में जो लोग इसमें चूक गए हैं, उनको पीएम किसान का पैसा मिलने की उम्मीद कम ही है।
लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम...
पीएम किसान वेबसाइट
https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
भारत के नक्शे पर पीले रंग के टैब "डैशबोर्ड" पर नेविगेट करें। एक नया पेज खुलेगा।
अपने राज्य, जिला, उप-जिला और गांव का चयन करें।
शो बटन पर क्लिक करें।
किस्त जमा हुई है या नहीं, ऐसे करें जांच...
पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट
https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
दाएं कोने पर, 'लाभार्थी स्थिति' टैब पर क्लिक करें, एक नया पेज खुलेगा।
आधार संख्या, बैंक खाता संख्या में से किसी एक विकल्प का चयन करें। इसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में राशि जमा हुई है या नहीं।
क्या है पीएम किसान योजना..
पीएम-किसान के तहत, सरकार लाभार्थी किसानों को प्रति वर्ष 6,000 की आय सहायता प्रदान करती है। इसका भुगतान 2,000 के तीन किस्तों में किया जाता है। आमतौर पर हर चार महीने में एक बार किस्त जारी की जाती है। इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी, जब पहली किस्त का भुगतान किया गया था। PM KISAN के फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किए जाते हैं।
क्या हैं पात्रता की शर्तें...
जिन किसानों के नाम खेती योग्य भूमि है, वे पीएम-किसान योजना के तहत लाभ के पात्र हैं। संस्थागत भूमि धारकों, संवैधानिक पदों पर आसीन किसान परिवारों, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी स्वायत्त निकायों में काम करने वाले लोगों को योजना से बाहर रखा गया है। इसके अलावा 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक आय वाले की पेंशनभोगी और वाले डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।