Breaking News

  • ज्वालाजी: रैन्खा में सफर जोखिम भरा, सड़क पर कीचड़ से फिसल रहे वाहन
  • हिमाचल सीपीएस मामले में बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने हटाने के दिए आदेश
  • जाम ने सताई राजधानी शिमला, पैदल चलना भी मुश्किल
  • हिमाचल में कल से तीन जिलों में बिगड़ सकता है मौसम- जानें
  • कांगड़ा : वोटर आईडी कार्ड बनाने को स्कूलों में स्थापित होंगे हेल्प डेस्क
  • नगरोटा सूरियां से जवाली 20 मिनट में तय होगा सफर- जानें कैसे
  • नूरपुर : सेवानिवृत्त कर्मियों को तीन माह बाद भी नहीं लगी पेंशन
  • HP TET : चार विषयों के एडमिट कार्ड जारी, करें डाउनलोड
  • HRTC पेंशनर को दिवाली से पहले नहीं पेंशन, शिमला में बोला हल्ला
  • मंडी : अमर रहे के नारों से शहीद राकेश कुमार को अंतिम विदाई

हमीरपुर: यहां खुलेंगी उचित मूल्य की दुकानें, 4 मार्च तक करें आवेदन

ewn24news choice of himachal 08 Feb,2023 6:48 pm

    18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए आवेदक की आयु

    हमीरपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हमीरपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खुलने वाली उचित मूल्य की 9 दुकानों के लिए 4 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर-2, ग्राम पंचायत धलोट के वार्ड नंबर-1 गांव समरयाल, ग्राम पंचायत चलोह के वार्ड नंबर-2 गांव धैल, ग्राम पंचायत क्याराबाग के वार्ड नंबर-2 सुनवीं ब्राह्मणा, ग्राम पंचायत जनैहण के वार्ड नंबर-3 गांव जनैहण, ग्राम पंचायत चौकी कनकरी के वार्ड नंबर-5 गांव चौकी कनकरी, ग्राम पंचायत पपलाह के वार्ड नंबर-5 गांव कोट रसेडवां, ग्राम पंचायत करंडोला प्लासी के वार्ड नंबर-3 गांव जटूआ और ग्राम पंचायत भदरूं के वार्ड नंबर-4 गांव भदरूं में उचित मूल्य की एक-एक दुकान खोली जाएगी।
    पठानकोट-जोगिंद्रनगर ट्रैक पर जल्द दौड़ेगी विस्टाडोम कोच, दिखेंगे शानदार नजारे 

    उन्होंने बताया कि इन दुकानों के लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं वेबसाइट emerginghimachal.hp.gov.in एमर्जिंगहिमाचल डॉट एचपी डॉट जीओवी डॉट इन पर 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। जिला नियंत्रक ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाएं जैसे- स्थानीय पंचायत या शहरी निकाय, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा, महिलाओं तथा उनके समूह को दी जाएगी। अगर एक वार्ड में एक से अधिक संस्थाएं आवेदन करती हैं तो पंजीकृत संस्था को अधिमान दिया जाएगा।

    दुकान आवंटन के लिए दूसरी प्राथमिकता विधवा या एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति जोकि दुकान चलाने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक या बेरोजगार व्यक्ति को दी जाएगी। जबकि, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है।

    आवेदन के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, उच्च शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति, दुकान की उपलब्धता और भंडारण क्षमता से संबंधित सत्यापित दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए। भूतपूर्व सैनिक या शिक्षित बेरोजगार होने पर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नियमित सरकारी रोजगार में न होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
    हिमाचल में बंद नहीं होगी हिम केयर व आयुष्मान योजना, करेंगे और सुधार 

    पंचायतीराज संस्थाओं, नगर निकायों, विधानसभा और संसद सदस्यों के परिजन भी इन दुकानों के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।




    [embed]
    [/embed]



    ">आज की ता
    ">जा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 

Himachal Latest

Live video

Jobs/Career

Trending News

  • Crime

  • Accident

  • Politics

  • Education

  • Exam

  • Weather