मणिपुर : युवतियों के साथ हिंसा का दिल दहला देने वाला वीडियो हो रहा वायरल
ewn24news choice of himachal 19 Jul,2023 11:43 pm
नई दिल्ली। मणिपुर में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इसी बीच दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक समुदाय की दो युवतियों को दूसरे पक्ष के कुछ लोग निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमा रहे हैं। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। वीडियो मई माह का बताया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार वीडियो इस वजह से वायरल किया जा रहा है, ताकि उस समुदाय की दुर्दशा को उजागर किया जा सके। यह वीडियो इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (ITLF) के गुरुवार को होने वाले प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले प्रसारित किया जा रहा है।
ITLF के प्रवक्ता के अनुसार कांगपोकपी जिले में 4 मई का है। इसमें दो युवतियों को निर्वस्त्र पुरुषों का एक झुंड घुमा रहा है। वीडियो में पुरुष पीड़ित युवतियों से लगातार छेड़छाड़ करते भी नजर आ रहे हैं। वहीं पीड़ित युवतियां बंधक बनी हुई हैं और लगातार मदद की गुहार लगा रही हैं। अपराधियों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि भीड़ ने इनका रेप भी किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
ITLF के प्रवक्ता ने इस ''घृणित कृत्य'' की निंदा करते हुए मांग की कि केंद्र और राज्य सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इस मामले का संज्ञान लें और दोषियों को कानून के सामने लाएं। कुकी समुदाय गुरुवार को चुरचांदपुर में प्रस्तावित विरोध मार्च के दौरान इस मुद्दे को भी उठाने की योजना बना रहे हैं।
वहीं, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि सरकार ने उस वीडियो का स्वत: संज्ञान ले लिया है। इसमें 2 युवतियों को भीड़ द्वारा निर्वस्त्र कर घसीटते हुए दिखाया गया है। बी फेनोम गांव के 65 साल के प्रमुख थंगबोई वैफेई द्वारा सैकुल पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि भीड़ ने तीसरी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। महिलाओं को निर्वस्त्र कर खेत में घसीटा। हिंसा प्रभावित मणिपुर में आज जो वीडियो वायरल हुआ है, वह घटना 4 मई को कांगकोपी जिले में हुई थी।
इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम का दावा है कि युवतियां कुकी-ज़ो जनजाति की थीं, जबकि उनके साथ छेड़छाड़ करने वाली भीड़ मैतेई समुदाय से थी। बताया जा रहा है कि घटना के एक महीने से अधिक समय बाद 21 जून को FIR दर्ज कराई गई थी। IPC की धारा के तहत धारा 153ए, 398, 427, 436, 448, 302, 354, 364, 326, 376, 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1सी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मणिपुर में 3 मई को कुकी समुदाय की ओर से निकाले गए 'आदिवासी एकता मार्च' के दौरान हिंसा भड़की थी। हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।