Breaking News

  • ज्वालाजी: रैन्खा में सफर जोखिम भरा, सड़क पर कीचड़ से फिसल रहे वाहन
  • हिमाचल सीपीएस मामले में बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने हटाने के दिए आदेश
  • जाम ने सताई राजधानी शिमला, पैदल चलना भी मुश्किल
  • हिमाचल में कल से तीन जिलों में बिगड़ सकता है मौसम- जानें
  • कांगड़ा : वोटर आईडी कार्ड बनाने को स्कूलों में स्थापित होंगे हेल्प डेस्क
  • नगरोटा सूरियां से जवाली 20 मिनट में तय होगा सफर- जानें कैसे
  • नूरपुर : सेवानिवृत्त कर्मियों को तीन माह बाद भी नहीं लगी पेंशन
  • HP TET : चार विषयों के एडमिट कार्ड जारी, करें डाउनलोड
  • HRTC पेंशनर को दिवाली से पहले नहीं पेंशन, शिमला में बोला हल्ला
  • मंडी : अमर रहे के नारों से शहीद राकेश कुमार को अंतिम विदाई

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने के मामले में जयराम की बड़ी बात-जानिए

ewn24news choice of himachal 25 Mar,2023 1:19 pm

    बोले-कोई राजनीति नहीं, संविधान के अनुसार हुआ ऐसा

    शिमला। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मानहानि मामले में सजा के बाद लोकसभा सदस्यता रद्द करने के मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के ऊपर सूरत कोर्ट में मानहानि का मामला चल रहा था, जिसके अंतर्गत उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। इसके उपरांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8 के अंतर्गत उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म की है।

    हिमाचल में बर्फबारी ने 15 सड़कों पर रोकी रफ्तार, कहां कितनी हुई बारिश-पढ़ें

    संविधान के अनुच्छेद 102 (1) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8 स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या इससे ज्यादा समय के लिए सजा सुनाई जाती है तो उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता किसी राजनीतिक प्रेरणा से समाप्त नहीं की गई है, अन्यथा भारत के संविधान में प्रावधानों के तहत समाप्त की गई है।
    राहुल गांधी काे बड़ा झटका : लोकसभा की सदस्यता रद्द, नोटिस जारी

    जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर यह निर्णय सामने आया है तो कोर्ट के आदेशों और संविधान की पालना के अनुरूप आया है, लेकिन, कल जो विधानसभा में हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रदेश के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्री, जोकि संवैधानिक पदों पर रहकर विधानसभा का बहिष्कार करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए बाहर निकल गए, यह सरकार के संवैधानिक पदों पर बैठे प्रतिनिधियों को शोभा नहीं देता।
    बिलासपुर : चंडीगढ़-मनाली एनएच पर पलटी बस, बाल-बाल बचे यात्री

    उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दल ने प्वाइंट ऑफ आर्डर के अंतर्गत राहुल गांधी मुद्दे पर चर्चा की मांग की, पर सभी कांग्रेस के नेता विधानसभा से उठ गए और विधानसभा के हाउस को स्थगित कर दिया गया, यह ठीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उनकी आदत बन चुकी है कि वह अपने भाषण में आम जनता और आम विभिन्न सामाजिक समुदाय की भावनाओं को वह बार-बार ठेस पहुंचाते हैं। ऐसा एक बार नहीं हुआ है, अनेकों मामले हैं। अब तो ऐसे मामले देश तक सीमित नहीं रहे हैं, विदेश में भी राहुल गांधी द्वारा की जा चुकी हैं।

     

    उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के ऊपर मानहानि के अनेकों मामले भारत में चल रहे हैं, जिसमें से 2014 और 2016 के मामले हमारे समक्ष हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत से दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा, इस फैसले के उपरांत कानून ने केवल अपना कार्य किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी सांसद ने अपनी सदस्यता इस कानून के अंतर्गत रद्द की गई है, 1976 में सुब्रह्मण्यन स्वामी, 1978 में इंदिरा गांधी, 2005 में 11 सांसद , 2013 में लालू प्रसाद यादव जैसे कई नेताओं ने अपनी सदस्यता इस कानून के अंतर्गत खोई है।

    [embed]
    [/embed]
    आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 

Himachal Latest

Live video

Jobs/Career

Trending News

  • Crime

  • Accident

  • Politics

  • Education

  • Exam

  • Weather