तरनदीप सिंह/मंडी। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी (SPU) मंडी में प्रति कुलपति के पद पर कार्यरत प्रोफेसर अनुपमा सिंह को हाईकोर्ट से एक बार फिर राहत मिली है।
हाईकोर्ट ने स्टे को रद्द करने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की एप्लीकेशन खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह की कोई एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई मार्च 2025 में होगी।
बता दें कि सत्ता परिवर्तन के बाद से ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का मामला सुर्खियों में है। यूनिवर्सिटी का दायरा कम करने के साथ ही यहां तैनात उप कुलपति और प्रति कुलपति को हटाने के आदेश जारी किए गए थे।
अप्रैल 2023 में जारी आदेशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने इन दोनों पदों पर तैनात अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द करते हुए इन्हें वापस शिमला बुला लिया था।
प्रति कुलपति प्रोफेसर अनुपमा सिंह ने जून 2023 में इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने मामले में स्टे लगा दिया था। इसके बाद एचपीयू की तरफ से चार बार स्टे हटाने और छुट्टियां रद्द किए जाने को लेकर एप्लीकेशन दायर की थी।
प्रति कुलपति अनुपमा सिंह ने हाईकोर्ट और चीफ जस्टिस हिमाचल का आभार जताया था। उनके बैंच में केस लगा था। विश्वविद्यालय की तरफ से दोबारा स्टे रद्द करने को लेकर एक एप्लीकेशन डाली गई थी।
उसके विषय में यह आदेश आया है कि अब स्टे हटाने को लेकर कोर्ट कोई भी एप्लीकेशन नहीं लेगा। मामले की दोबारा सुनवाई मार्च 2025 में होगी। मेरा कार्यकाल अप्रैल तक है। मार्च में अगली डेट मिलेगी। यह मेरे लिए राहत भरी खबर है। अब वह किसी भी विघ्न के अपना काम एसपीयू में सुचारू रूप से कर पाएंगी।