31 अक्टूबर 2024 तक प्रभावी रहेंगे आदेश
शिमला। हिमाचल में सेब और आलू की ढुलाई करने वाले बाहरी राज्यों को ट्रकों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इन ट्रकों को स्पेशल रोड टैक्स में छूट दी गई है।
इस बारे अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार सेब और आलू के परिवहन के लिए हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के ट्रकों (राष्ट्रीय परमिट के अंतर्गत शामिल नहीं) को स्पेशल रोड टैक्स के भुगतान से छूट दी गई है। यह छूट 31 अक्टूबर 2024 तक प्रभावी रहेगी।
बता दें कि सेब सीजन में काफी संख्या में बाहरी राज्यों के ट्रक सेब ढुलाई के लिए आते हैं। हिमाचल सरकार के स्पेशल रोड टैक्स में छूट के फैसले से इन ट्रक मालिकों के साथ बागवानों को भी राहत मिलेगी।