ट्रक ऑपरेटर्स हड़ताल: हिमाचल में यहां थमे HRTC बसों के पहिए, मंडी में यह आदेश जारी
ewn24news choice of himachal 01 Jan,2024 10:42 pm
हिट एंड रन के नए कानून को लेकर चक्का जाम
शिमला। हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ देश में ट्रक और निजी बस ऑपरेटर्स हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ डीजल और पेट्रोल की किल्लत हो गई है। हिमाचल में कुछ जगहों पर एचआरटीसी की बसों के पहिए भी थम गए हैं। साथ कांगड़ा जिला के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा है। मंडी जिला प्रशासन ने तो पेट्रोल पंप ऑपरेटर को पेट्रोल डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं।
मंडी जिले में पेट्रोल पंप्स ऑपरेटर्स को पेट्रोल-डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश जिला दंडाधिकारी मंडी अरिंदम चौधरी ने ट्रक चालकों की हड़ताल के दृष्टिगत जिले के पेट्रोल पंप्स ऑपरेटर्स को आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए पेट्रोल- डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश दिए हैं।
उन्होंने हड़ताल के कारण जिले में पेट्रोल डीजल आपूर्ति की संभावित कमी और आपातकालीन तथा आवश्यक सेवाओं पर उसके असर को देखते हुए यह आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को पंप की भंडारण क्षमता के मुताबिक आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम रिजर्व रखने को कहा गया है। 25000 लीटर से अधिक भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप में 3000 लीटर डीजल और 2000 लीटर पेट्रोल तथा 25000 लीटर से कम भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप्स में 2000 लीटर डीजल और 1000 लीटर पेट्रोल रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है ।
इसके अलावा आदेश में यह भी हिदायत दी गई है कि कोई भी डीलर एक समय में 10 लीटर से अधिक रिफिलिंग ना करें। अतिआवश्यक होने की स्थिति में संबंधित एसडीएम की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी।
पेट्रोल डीजल को किसी भी प्रकार के कंटेनर में भरकर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आपातकालीन वाहनों (एम्बुलेंस, फायरब्रिगेड आदि) और सार्वजनिक परिवहन को तेल भरवाने में प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवधि में पेट्रोल और डीजल की होर्डिंग और काला बाजारी की कारगुजारी से कड़ाई से निपटा जाएगा।
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर हिमाचल प्रदेश होर्डिंग और प्रॉफिटियरिंग प्रवर्तन आदेश 1977 की धारा 3(1) (सी) के अनुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, एचआरटीसी सुंदरनगर ने बसों के संचालन को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। इसको लेकर एचआरटीसी प्रबंधक तकनीकी सुंदरनगर अजिन्दर चौधरी ने एसडीएम सुंदरनगर को पत्र लिखा है।
पत्र में लिखा है कि भारत वर्ष में ट्रकों के ऑपरेटर की हड़ताल होने पर इस क्षेत्र में डीजल की आपूर्ति नहीं होने के कारण इस क्षेत्र द्वारा बाहरी राज्यों व प्रदेश के अंदर जनता की सुविधा हेतु बस सेवाएं नहीं चलाई जा सकती हैं। इस क्षेत्र द्वारा उक्त बस सेवाओं को डीजल की आपूर्ति न होने के कारण बस सेवाएं चलाना असंभव है।
बता दें कि ने हिट एंड रन के नए कानून को लेकर पूरे देश में बसों और ट्रकों के पहिए नए साल के पहले दिन थम गए। सोमवार को देश के ज्यादातर राज्यों के हाईवेज पर ट्रक आदि खड़े रहे। ऑल इंडिया ट्रक और बस ड्राइवर संगठन का कहना है कि ड्राइविंग के दौरान हुई दुर्घटना के लिए बनाया गया नया कानून अगर नहीं बदला जाएगा तो यह स्ट्राइक अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ा दी जाएगी।
कानून के खिलाफ ऑल इंडिया ट्रक और बस ड्राइवर संगठन समेत अलग-अलग ड्राइवर संगठन के लोगों ने 1 जनवरी से 3 जनवरी तक का 'स्टेरिंग छोड़ो' के नाम से चक्का जाम शुरू किया है।
हिट एंड रन केस में नए कानून के तहत फरार और घातक दुर्घटना की सूचना नहीं देने पर ड्राइवरों को अब दो साल की नहीं, बल्कि 10 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही सात लाख तक जुर्माना हो सकता है।
ऑपरेटर का कहना है कि सड़कों पर रोज लाखों की संख्या में ट्रक दौड़ते हैं। और दुर्घटनाएं भी होती हैं। हादसों के बाद अक्सर ड्राइवर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है, क्योंकि गुस्साई भीड़ चालक पर हमला कर सकती है और चालक की जान ले सकती है। इसमें चाहे गलती ट्रक ड्राइवर की हो या ना हो।
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