लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी
ऊना। माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में चैत्र नवरात्र मेला के दृष्टिगत कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला ऊना में 22 से 30 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी।जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने बताया कि इस दौरान कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
डीसी राघव शर्मा ने बताया कि नवरात्र के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्यों द्वारा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त ब्रॉस बैंड़, ड्रम, लंबे चिमटे आदि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी।
यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा और आतिशबाजी इत्यादि की भी अनुमति नहीं होगी। डीसी ने कहा कि मेलावधि के दौरान चिंतपूर्णी में तीर्थयात्री दर्शनार्थ हेतु अपना पंजीकरण करवाना भी सुनिश्चित करें।