ऋषि महाजन/नूरपुर। जिला पुलिस नूरपुर के अधीन थाना डमटाल के तहत एक नशा तस्कर महिला की 90 लाख 71 हजार 862 रुपये की चल व अचल संपतियों को जब्त किया गया है।
जब्त की गई संपत्ति में रिहायशी मकान (15,47,856 रुपए ) , होंडा एक्टिवा (60,613), निर्मित रिहायशी मकान (68,74,302), सोने के आभूषण (2,90,000) भारतीय मुद्रा (1,51,000), रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल (1,48,091) शामिल है जिसकी कुल कीमत 90,71,862 रुपए है।
जानकारी के अनुसार, जिला पुलिस नूरपुर के अधीन थाना डमटाल के तहत 12 अक्टूबर, 2019 को गुरमेशी देवी पत्नी अशोक कुमार निवासी गांव व डाकघर छन्नी, तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा, हि0प्र0 से 5.61 ग्राम चिट्टा बरामद करके अभियोग संख्या 129/19 दिनांक 12-10-2019 अधीन धारा 21-61-85 मादक पदार्थ अधिनियम पंजीकृत किया गया था।
माननीय अदालत ने इस मामले में दिनांक 24 फरवरी 2025 को सुनवाई पूरी करते हुए गुरमेशी देवी को दोषी करार देते हुए मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 21-61-85 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
आरोपिया गुरमेशी देवी पत्नी अशोक कुमार उपरोक्त एक कुख्यात तस्कर है जिसके विरुद्ध कई अभियोग दर्ज हैं जिनकी सुनवाई विभिन्न न्यायलयों मे विचाराधीन है । आरोपिया गुरमेशी देवी पर पहले से नशा तस्करी के पांच मामले दर्ज हैं।
इस अभियोग की तफ्तीश के दौरान 90 लाख 71 हजार 862 रुपये की चल व अचल संपतियों को नियमानुसार जब्त करके आगामी आदेशों के लिए सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली को आवेदन किया गया था, जिस पर सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली ने मुताबिक आदेश संख्या F. No. CA/DL/HP/NDPS/POL/411/25-26/5105 दिनाँक 28-08-25 द्वारा संपति के जब्ती सबंधी आदेश की पुष्टि की है ।
यहाँ पर यह विशेष रूप से वर्णनीय है कि जिला पुलिस नूरपुर के द्वारा आज 12 सितंबर 2025 तक कुल 14 अभियोगों में नशे के अवैध कारोबार में शामिल आरोपियों के द्धारा अर्जित की गई कुल 24 करोड़ 68 लाख 95,042 रुपये की चल व अचल संपति को जब्त करवाने में सफलता प्राप्त की है । भविष्य में भी नशे के कारोबारियों के खिलाफ जिला पुलिस नूरपुर का अभियान जारी रहेगा ।