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मंडी शहर में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू : ड्राफ्ट अधिसूचना के बाद जारी हुई अंतिम अधिसूचना

ewn24 news choice of himachal 07 Nov,2025 6:16 pm


    नो पार्किंग, वन-वे ट्रैफिक, साइलेंस जोन और ऑटो की संख्या में संशोधन


    मंडी। मंडी शहर में अब यातायात व्यवस्था नई प्रणाली के तहत संचालित होगी। डीसी अपूर्व देवगन ने शहर के ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुनर्गठन से जुड़ी अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। 

    इससे पहले फरवरी में जारी ड्राफ्ट अधिसूचना पर आम नागरिकों से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद इस आदेश को अंतिम रूप दिया गया है।

    नई अधिसूचना में नो पार्किंग क्षेत्र, पेड पार्किंग स्थल, वन-वे मार्ग, साइलेंस जोन, सामान वाहनों के संचालन का समय, भारी वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण और ऑटो रिक्शा स्टैंडों में वाहनों की संख्या के पुनर्गठन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 117 के अंतर्गत जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।


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    जाम और अव्यवस्था पर लगेगा अंकुश


    उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि यह अधिसूचना शहर में बढ़ते वाहन दबाव और अव्यवस्थित पार्किंग को नियंत्रित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि नगर निगम मंडी और पुलिस विभाग के सहयोग से शहर के यातायात को सुचारु और सुरक्षित बनाने के लिए यह योजना लागू की गई है, जिससे नागरिकों को राहत मिलेगी और जाम की समस्या से काफी हद तक मुक्ति मिलेगी।

    शहर के 18 प्रमुख मार्ग अब नो पार्किंग जोन

    अधिसूचना के अनुसार, मंडी शहर के 18 प्रमुख मार्ग अब नो पार्किंग जोन घोषित किए गए हैं। इनमें टारना टर्न से माइक्रोवेव स्टेशन, गांधी चौक से विक्टोरिया ब्रिज, ओल्ड सुकेती ब्रिज से भ्यूली ब्रिज, इंदिरा मार्केट, सुकोडी  चौक से जेल रोड, जेल रोड से एडीसी आवास तक, चौहाटा बाजार से पोस्ट ऑफिस, सुकोडी  चौक से बीआरओ कार्यालय, टीका साहिब रोड, बाईपास रोड सुकोड़ी ब्रिज से विक्टोरिया ब्रिज, ओल्ड सुकेती ब्रिज से केहनवाल चौक, डाइट रोड और पुलिस स्टेशन से एसपीयू कैंपस होते हुए जिमखाना क्लब तक के क्षेत्र शामिल हैं। 



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    न्यू ब्रिज से विक्टोरिया ब्रिज तक का इलाका  पेड पार्किंग क्षेत्र रहेगा। वहीं, डीसी कार्यालय, एसपी कार्यालय और अन्य सरकारी भवनों में अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए रिज़र्व पार्किंग तय की गई है। नगर निगम मंडी को सभी स्थानों पर संकेतक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

    वन-वे ट्रैफिक और बस स्टॉप व्यवस्था


    अधिसूचना के तहत शहर के दो मार्गों पर वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू  रहेगी है। ओल्ड सुकेती ब्रिज से महामृत्युंजय मंदिर तक का मार्ग एक दिशा में रहेगा जबकि इंदिरा मार्केट क्षेत्र में यातायात घड़ी की दिशा में चलेगा।

    बाईपास ओल्ड सुकेती ब्रिज, महामृत्युंजय चौक और सेरी मंच को दो मिनट के लिए वैध बस स्टॉप घोषित किया गया है। वहीं, बस स्टैंड से ओल्ड सुकेती ब्रिज तक, महामृत्युंजय चौक से सुकोडी  चौक और सुकोडी  चौक से बाड़ी गुमाणू चौक तक के मार्ग नो-स्टॉपेज जोन घोषित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में बसों या बड़े वाहनों के ठहराव की अनुमति नहीं होगी।



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    लोडिंग-अनलोडिंग के लिए तय हुआ समय

    सामान ढोने वाले वाहनों की आवाजाही केवल निर्धारित समय में ही होगी। ग्रीष्मकाल में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक और शीतकाल में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक ही लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति होगी।

    चौहाटा बाजार (पोस्ट ऑफिस रोड) पर एक समय में केवल एक ट्रक, स्टेट बैंक के सामने एक ट्रक, सेरी मंच दाईं ओर तीन ट्रक, कारगिल पार्क के समीप तीन जीप और ओल्ड सुकेती ब्रिज से  पुलघराट    तक एक समय में केवल पाँच ट्रक तथा दो ट्रैक्टर खड़े किए जा सकेंगे। नियमों के उल्लंघन पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

    साइलेंस जोन और लो-स्पीड जोन

    सभी अस्पतालों, स्कूलों, उपायुक्त कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के 50 मीटर दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया है। ओल्ड सुकेती ब्रिज से भ्यूली ब्रिज तक का मार्ग लो-स्पीड जोन बनाया गया है ताकि इस क्षेत्र में स्थित शिक्षण संस्थानों के आसपास यातायात धीमी गति और नियंत्रित ढंग से चले।



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    भारी वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण

    गांधी चौक से नामधारी सिटी सेंटर चौक, प्रताप होटल से केहनवाल चौक और टारना मंदिर क्षेत्र में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों और मिनी बसों (टेम्पो ट्रैवलर सहित) का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

    ऑटो स्टैंडों में वाहनों की संख्या में संशोधन

    अधिसूचना के अनुसार, मंडी शहर के कुल 30 ऑटो रिक्शा स्टैंडों में ऑटो की संख्या को संशोधित किया गया है। मौजूदा स्टैंडों पर भीड़भाड़ और सड़क की चौड़ाई के अनुसार पैसेंजर और गुड्स ऑटो की संख्या में कमी या वृद्धि की गई है। क्षेत्रीय अस्पताल के गेट के समीप और पुलिस लाइन बायपास की ओर अब कोई ऑटो खड़ा नहीं होगा। 


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    बस स्टैंड वाटर टैंक के समीप तीन की जगह 11 ऑटो, सौलीखड्ड पीपल के पास पाँच की जगह नौ ऑटो और बिंद्रावणी चौक पोस्ट पर दस ऑटो खड़े करने की अनुमति दी गई है।  बस स्टैंड निकास द्वार पर सात कारें, सेरी मंच के पास कारगिल पार्क के सामने दस कारें और बिंद्रावणी फोरलेन टर्निंग पॉइंट पर तीन गाड़ियों के लिए अस्थायी पार्किंग निर्धारित की गई है।

    नागरिकों से सहयोग की अपील

    जिला दण्डाधिकारी अपूर्व देवगन ने नागरिकों, वाहन चालकों और व्यापारियों से नई ट्रैफिक व्यवस्था का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह कदम शहर के नागरिकों की सुविधा, को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग और नगर निगम मंडी के माध्यम से नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।




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