शिमला। हिमाचल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) के नियुक्त शिक्षकों की जानकारी एकट्ठी करना शुरू कर दिया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से बुधवार को सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर सूचना भेजने को कहा है।
जानकारी देने के लिए एक निर्धारित प्रोफार्मा भी साथ में दिया है। एक सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले सभी सरकारी-प्राइवेट शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य कर दिया है।
जिन शिक्षकों के रिटायरमेंट में पांच साल से अधिक का समय है उन्हें यह परीक्षा पास करनी होगी। जिनकी सेवा के केवल पांच साल बचे हैं, उनके ऊपर इस आदेश का फर्क नहीं पड़ेगा।
परीक्षा पास न करने वाले शिक्षकों को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब इस आदेश के आधार पर सभी राज्य अपना-अपना जवाब फाइल कर रहे हैं। हिमाचल सरकार का आधिकारिक पक्ष भी इसी जवाब के दौरान पता चलेगा। अभी सिर्फ आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं।