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हिमाचल कैबिनेट : 1602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति को मंज़ूरी, टी मेट के भरे जाएंगे 1000 पद

ewn24 news choice of himachal 15 Sep,2025 4:46 pm


    शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए।

    हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में क्षेत्रीय कर्मचारियों की भारी कमी को दूर करने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति को मंज़ूरी दी। इसके अलावा टी मेट के 1000 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।

    कैबिनेट ने राज्य संवर्ग के अंतर्गत प्रशिक्षु आधार पर पटवारियों के 645 पदों को भरने को भी मंज़ूरी दी। कैबिनेट ने राज्य भर के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में जॉब ट्रेनी के रूप में स्टाफ नर्सों के 400 पदों को भरने को मंज़ूरी दी।


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    इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक निश्चित मासिक वजीफे पर प्रशिक्षण, अनुभव और सहायता के माध्यम से प्रशिक्षित जनशक्ति का एक पूल बनाने हेतु ग्राम पंचायतों में 300 जॉब ट्रेनी की नियुक्ति को भी मंज़ूरी दी।

    स्वास्थ्य सेवाओं को और मज़बूत करने के लिए, कैबिनेट ने राज्य भर के स्वास्थ्य विभाग में 200 चिकित्सा अधिकारियों को जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया।

    राज्य के मेडिकल कॉलेजों में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सहायक प्रोफेसरों के 38 पदों के सृजन और भरने को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय में स्टेनो-टाइपिस्ट के 25 पदों के सृजन को भी मंज़ूरी दी।


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    इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए सोलन ज़िले के परवाणू और धर्मपुर में पुलिस थानों के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को भरने को भी मंज़ूरी दी गई।

    कैबिनेट ने पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए इसके पुनर्गठन के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के पाँच नए पदों के सृजन और भरने को भी मंज़ूरी दी। इसके अलावा, कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के एक-एक पद को भरने को भी मंज़ूरी दी गई।

    हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त कार्यालय में जेओए (आईटी) के दो पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने सात विमुक्त महाविद्यालयों के 45 शिक्षण और 61 गैर-शिक्षण कर्मचारियों को उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिशेष पूल में रखने की अनुमति दी।

    कैबिनेट ने उच्च ग्रेड वेतन संबंधी 6 सितंबर, 2025 को जारी अधिसूचना को वापस लेने की मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को लाभ पहुँचाना था।


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    कैबिनेट ने अगले शैक्षणिक सत्र से 100 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों के लिए स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु 'आतिथ्य उद्योग में मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना' शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। इस योजना का उद्देश्य नए होमस्टे स्थापित करने और मौजूदा होमस्टे के उन्नयन के लिए लिए गए ऋणों पर वित्तीय राहत प्रदान करना है। इस योजना के तहत, राज्य भर में शहरी क्षेत्रों में 3 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में 4 प्रतिशत और जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

    स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने के लिए, कैबिनेट ने नौ ज़िलों के 'आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों' में 28 डायलिसिस केंद्र स्थापित करने को मंज़ूरी दी, जिससे मरीज़ों को उनके घरों के नज़दीक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित होंगी।
    कैबिनेट ने राज्य के लोगों को और अधिक विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए चिकित्सा अधिकारी (सामान्य) संवर्ग को चिकित्सा अधिकारी (सामान्य) और चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) में विभाजित करने को मंज़ूरी दी।


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    कैबिनेट ने राज्य के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कुल स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) के 10 प्रतिशत का वार्षिक उपयोग करने की अनुमति देने हेतु मौजूदा प्रावधानों में संशोधन को भी मंज़ूरी दी।

    इसके अलावा, कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (कार्य एवं प्रक्रिया) नियम, 2024 में संशोधन की अनुमति दी, जिसके तहत आवेदन के समय ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और बीपीएल जैसे वैध प्रमाणपत्र न रखने वाले उम्मीदवारों को शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के अधीन समय दिया जाएगा।

    ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित निर्माण गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए, कैबिनेट ने गाँवों में निर्माण को विनियमित करने हेतु आदर्श उप-नियमों को मंज़ूरी दी, विशेष रूप से हाल के मानसून के दौरान हुई तबाही के मद्देनज़र।

    कैबिनेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 176(1) के तहत पुलिस कांस्टेबलों को सशक्त बनाने को भी मंजूरी दी। जिन कांस्टेबलों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री है, जिन्होंने कम से कम सात साल की सेवा पूरी कर ली है, किसी जासूसी प्रशिक्षण स्कूल या पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में छह सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है, निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिनके खिलाफ कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है, उन्हें अब तीन साल तक की कैद या जुर्माने से दंडनीय मामलों की जांच करने का अधिकार होगा।

    कैबिनेट ने चंबा जिले की पांगी तहसील के साच में एक नई उप-तहसील खोलने और आवश्यक पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया।
    कैबिनेट ने कांगड़ा जिले की उप-तहसील रे में मौजूदा हटली और मलहंटा पटवार सर्किलों का पुनर्गठन करके नांगल में एक नए पटवार सर्किल के सृजन को मंजूरी दी।

    इसके अलावा, कैबिनेट ने कांगड़ा जिले की उप-तहसील चडियार को आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ पूर्ण तहसील का दर्जा देने का निर्णय लिया।



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