धर्मशाला। कांगड़ा पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। पालमपुर तहसील के वार्ड नंबर 12 राम चौक घुग्गर के नशा तस्कर अमित मल्होत्रा को तीन माह की निवारक हिरासत में भेजा गया है।
बता दें कि आरोपी अमित मल्होत्रा पुत्र स्वर्गीय राम मूर्ति निवासी वार्ड नंबर-12, राम चौक घुग्गर, तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा के विरुद्ध थाना पालमपुर, जिला कांगड़ा में ND&PS Act, 1985 के अंतर्गत मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से संबंधित तीन मामले पंजीकृत हैं, जिनमें उसके कब्जे से हेरोइन/चिट्टा एवं ट्रामाडोल जैसी नशीली दवाओं की बरामदगी की गई थी। बार-बार गिरफ्तारी एवं जमानत पर रिहा होने के बावजूद आरोपी द्वारा नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी की गतिविधियां जारी रखने के तथ्य सामने आए थे।
पुलिस एवं अन्य खुफिया रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी क्षेत्र में नशीली दवाओं की आपूर्ति और वितरण में सक्रिय रूप से संलिप्त है, जिससे विशेषकर युवाओं के स्वास्थ्य एवं समाज की शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उसकी गतिविधियों को रोकना सार्वजनिक हित एवं जन-सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक पाया गया।
जिस पर जिला कांगड़ा पुलिस द्वारा आरोपी अमित मल्होत्रा के खिलाफ स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम (PIT NDPS Act), 1988 के अंतर्गत निवारक हिरासत (Preventive Detention) के संबंध में 27 दिसंबर 2025 को प्रपोजल तैयार करके उच्चाधिकारियों के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया था।
उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा PIT NDPS Act, 1988 की धारा 3(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी अमित मल्होत्रा को तीन माह की अवधि के लिए जिला जेल कांगड़ा स्थित धर्मशाला में निरुद्ध किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं।
24 जनवरी 2025 को पुलिस थाना पालमपुर द्वारा कार्रवाई अमल में लाते हुए आरोपी अमित मल्होत्रा को नियमानुसार गिरफ्तार करके जिला कारागार कांगड़ा स्थित धर्मशाला में निवारक हिरासत पर भेज दिया गया है।