कुल्लू। जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, अरविन्द शर्मा ने बताया कि जिला दंडाधिकारी कुल्लू द्वारा हिप्र जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 के प्रावधान के तहत घरेलू गैस सिलेण्डरों की भाड़ा दरें निर्धारित की गई हैं।
अधिसूचना के अनुसार समस्त गैस एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति/विक्री के समय वितरण वाहन पर लाउडस्पीकर के माध्यम से उपभोक्ताओं को सूचना दी जाए। इससे उपभोक्ता पहले से ही अधिसूचित फोकल प्वाइंट पर खाली सिलेंडर लेकर तैयार रह सकेंगे और गैस एजेंसी के स्टाफ व उपभोक्ताओं दोनों का समय बचेगा।
जिला नियंत्रक ने बताया कि उपभोक्ताओं एवं संस्थाओं द्वारा शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि अनेक गैस एजेंसियां इस प्रावधान की अवहेलना कर रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं को कठिनाई झेलनी पड़ रही है। माननीय विधानसभा समितियों द्वारा भी इस विषय पर उपभोक्ता सुविधा को ध्यान में रखते हुए वितरण वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सभी गैस एजेंसियों को वितरण वाहनों में लाउडस्पीकर लगवाना अनिवार्य है। उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेण्डर विक्री का कैश मेमो अवश्य दिया जाए, जिसमें सिलेण्डर का मूल्य व भाड़ा दरें स्पष्ट रूप से अलग-अलग अंकित हों। वितरण वाहन में भारतोलक मशीनें उपलब्ध करवाई जाएं, ताकि उपभोक्ता मौके पर ही सिलेण्डर का वजन जांच सकें।
जिला नियंत्रक ने कहा कि शीघ्र ही खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और माप-तोल विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वाली गैस एजेंसियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।