पालमपुर। कांगड़ा जिला की नगर निगम पालमपुर ने सार्वजनिक स्थल पर नियमों की उल्लंघना कर कूड़ा करकट फेंकने पर एक होटल मालिक को 5000 रुपए का जुर्माना ठोका है। नगर निगम ने इस कोताही पर संबंधित होटल मालिक को चेतावनी भी दी है।
पालमपुर में सौरभ वन विहार के निकट एक वाहन में भरकर कूड़ा करकट फेंकने का मामला सामने आया था, जिस पर नगर निगम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन के बारे में लाइसेंसिंग अथॉरिटी से जानकारी प्राप्त की।
नगर निगम की जांच में सामने में आया कि एक होटल के कर्मचारियों द्वारा महिंद्रा पिकअप में कूड़ा भरकर उस स्थान पर फेंका गया था। ऐसे में नगर निगम ने उक्त होटल संचालक को नोटिस जारी किया।
वहीं, होटल प्रबंधन को नगर निगम कार्यालय में तलब किया गया। नगर निगम ने हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल अधिनियम 1995 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए संबंधित होटल मलिक को 5000 रुपए का जुर्माना किया है।
नगर निगम के आयुक्त डॉक्टर आशीष शर्मा ने बताया कि नियमों की उल्लंघना करने पर नगर निगम ने कार्रवाई की है तथा संबंधित होटल मालिक को 5000 रुपए का जुर्माना किया गया है।
वहीं, होटल मालिक को चेतावनी भी दी गई है। उन्होंने कहा कि नगर-निगम स्वच्छता को लेकर पूरी तरह से सजग है तथा पालमपुर को स्वच्छ रखने के लिए आम जनमानस का सहयोग अपेक्षित है।