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बड़ा एक्शन: सुक्खू कैबिनेट ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम निरस्त करने को दी मंजूरी

ewn24news choice of himachal 03 Mar,2023 6:25 pm

    हिमाचल लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम, 2022 भी होगा निरस्त

    शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार के एक और बड़े फैसले पर चाबुक चला दिया है। यहां सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 और हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम, 2022 को निरस्त करने को भी मंजूरी दी।

    बता दें कि पूर्व की जयराम सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आपातकालीन स्थिति के दौरान जेल गए लोगों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया था। 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र प्रहरी योजना शुरू करने का निर्णय लिया था। आपातकाल के दौरान राजनीतिक और सामाजिक कारणों के लिए आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 या भारत रक्षा अधिनियम 1971 के तहत जेल या पुलिस थाने में बंद होने वाले लोगों को लोकतंत्र प्रहरी माना गया था। सम्मान राशि लोकतंत्र प्रहरी या मृतक लोकतंत्र प्रहरी के पति या पत्नी को देने का फैसला लिया था।

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    यदि जेल की अवधि एक से 15 दिन हो, तो हर महीने 12,000 रुपए मिलेंगे। 15 दिन से ज्यादा की जेल पर अब राज्य सरकार हर महीने 20,000 रुपए की राशि दी जाती थी। पर सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 और हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम, 2022 निरस्त कर दिया है।
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    वहीं कैबिनेट ने क्षेत्र के मरीजों की सुविधा के लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज, नेरचौक, मंडी में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद भरने का भी निर्णय लिया।


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