कांगड़ा: मंदिर भूमि पर बिना किसी लीज डीड कैसे चल रहा स्टोन क्रशर-होगी जांच
ewn24news choice of himachal 24 Jan,2023 5:18 pm
डीसी कांगड़ा ने मामले में लिया कड़ा संज्ञान
धर्मशाला। हिमाचल के जिला कांगड़ा के श्री राम गोपाल मंदिर डमटाल की जमीन पर अनाधिकृत तरीके से स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों के संचालन का मामला सामने आया है। मंदिर की भूमि का उपयोग खनन और स्टोन क्रशर के लिए बिना किसी लीज डीड के हो रहा है।
डीसी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने डमटाल के श्री राम गोपाल मंदिर की भूमि पर स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों के अवैध एवं अनाधिकृत संचालन का कड़ा संज्ञान लिया है। मामले की जांच को एसडीएम इंदौरा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। इसे लेकर डीसी ने आदेश जारी किए हैं।
डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि श्री राम गोपाल मंदिर डमटाल की जमीन पर अनाधिकृत तरीके से स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों के संचालन का मामला ध्यान में आया है। इस संदर्भ में मंदिर के सहायक आयुक्त एवं एसडीएम इंदौरा ने अवगत कराया है कि मंदिर की भूमि का उपयोग खनन और स्टोन क्रशर संचालन के लिए करने को लेकर इन ऑपरेटरों के साथ किसी लीज डीड पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।
यह भी प्रतीत होता है कि स्टोन क्रशर संचालकों ने खनन व स्टोन क्रशिंग ऑपरेशन के लिए पीएमटी पंजीकरण और उद्योग तथा खनन विभाग, राज्य भूवैज्ञानिक और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे विभिन्न विभागों से अन्य मंजूरी के संदर्भ में किसी भी वैधानिक आवश्यकता को पूरा नहीं किया है।
डीसी ने बताया कि मामले को देखते हुए श्री रामगोपाल मंदिर, डमटाल की भूमि पर सभी स्टोन क्रशर एवं खनन पट्टे का निरीक्षण कर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सौंपने के लिए एसडीएम इंदौरा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। खनन अधिकारी नूरपुर, जिला उद्योग केंद्र कांगड़ा के महाप्रबंधक और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नूरपुर के क्षेत्रीय अधिकारी कमेटी के सदस्य होंगे। ये कमेटी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के साथ इन संचालकों द्वारा खनन एवं स्टोन क्रशर संचालन के लिए ली गई सांविधिक स्वीकृतियों के संपूर्ण दस्तावेज भी प्रस्तुत करेगी।