मंडी। हिमाचल के मंडी जिला में विभिन्न जगहों पर राशन डिपो खुलेंगे।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विकास खंड बालीचौकी की ग्राम पंचायत रैंस के निसार गांव में और ग्राम पंचायत भटवाड़ी के गांव रेहूकलधार में, विकास खंड सुंदरनगर की ग्राम पंचायत घांघल के गांव घांघल में और ग्राम पंचायत बाढो रोहाड़ा के गांव चंदनगला में, विकास खंड द्रंग की ग्राम पंचायत भड़वाहन के गांव लोहडा में और विकास खंड सदर की ग्राम पंचायत नसलोह के गांव चौकी भलेड में उचित मूल्य की दुकानें आबंटित की जानी हैं।
जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंडी विजय सिंह हमलाल ने बताया कि दुकानों के आबंटन के लिए इच्छुक प्रार्थियों, सार्वजनिक संस्थान, ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभाएं, महिलाओं द्वारा संचालित समूह, एकल नारी, विधवा जो अपने बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही हो, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जो कि उचित मूल्य की दुकान का कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक/शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में न हो व हिप्रराना आपूर्ति निगम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि इसके लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्था से अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र दस्तावेजों सहित https://emerginghimachal.hp.gov.in साइट पर जाकर 29 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए और उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ 10वीं पास का प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति से संबंधित दस्तावेज, आवेदक भूतपूर्व सैनिक/शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं तथा परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने संबंधी प्रमाण पत्र और दुकान की उपलब्धता एवं भंडारण क्षमता संबंधी दस्तावेज, और बेरोजगार होने बारे प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रतियां अपलोड की जानी अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि वरीयता तय करने के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, बीपीएल, एससी, ओबीसी, एससी प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, अपंगता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक उसी वार्ड का है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है तो इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा/एकल नारी से संबंधित दस्तावेज जो भी उपलब्ध हो की स्वयं सत्यापित छायाप्रतियां भी आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना सुनिश्चित करनी होगी।
यदि संस्था द्वारा आवेदन किया जाता है तो उस स्थिति में उसके विक्रेता की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना अनिवार्य है।