Breaking News

  • राजगढ़ बैसाखी पर्व मेले में बलवीर भगनाल ने सुनाई पहाड़ी कविता, गूंज उठा पंडाल
  • कांगड़ा : बेफिक्र होकर खरीदें गहने, वर्मा ज्वैलर्स देंगे बदलने-ठीक करने की सुविधा
  • घुमारवीं : श्री सत्य साईं सेवा समिति ने नाहर सिंह मंदिर परिसर में चलाया स्वच्छता अभियान
  • सावधान : आज रात से भारी वर्षा, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट
  • नूरपुर : लड़कियों के सपने को पूरा करने में सहयोग कर रहा आर्य समाज
  • कांगड़ा में वर्मा ज्वैलर्स की प्रदर्शनी : लाए हैं ये धमाकेदार ऑफर, करें विजिट
  • हिमाचल में डम्मी एडमिशन देने वाले निजी स्कूलों की खैर नहीं, बोर्ड करेगा औचक निरीक्षण
  • हिमाचल मौसम अपडेट : यहां आंधी तूफान और तेज हवाओं का कहर, अगले दो दिन ऑरेंज अलर्ट
  • गंगथ महादंगल : दान पर्ची का शुभारंभ, पहले दिन एक ट्रैक्टर सहित 10 लाख की राशि और सामान एकत्रित
  • नूरपुर : दुबई से चल रहा था चिट्टा तस्करी का कारोबार, 6 धरे-3 करोड़ की चल-अचल संपत्ति जब्त

हिमाचल विस चुनाव: मतगणना से 3 दिन पहले तक नियुक्त कर सकते हैं एजेंट

ewn24news choice of himachal 01 Dec,2022 10:50 pm

    फॉर्म-18 पर आवेदन करना होगा

    हमीरपुर/धर्मशाला। हिमाचल विधानसभा चुनाव मतगणना के लिए सभी प्रत्याशी मतगणना से तीन दिन पहले तक अपने एजेंटों की नियुक्ति कर सकते हैं। मतगणना एजेंटों को फार्म-18 पर आवेदन करना होगा तथा उन्हें निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में ही इस फार्म पर हस्ताक्षर करने होंगे।

    डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देबश्वेता बनिक ने बताया कि हमीरपुर जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए सभी प्रत्याशी मतगणना से तीन दिन पहले तक अपने एजेंटों की नियुक्ति कर सकते हैं। वीरवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना एजेंटों को फार्म-18 पर आवेदन करना होगा तथा उन्हें निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में ही इस फार्म पर हस्ताक्षर करने होंगे।

    शिमला रिज पर नुक्कड़ नाटक और रैली से एड्स पर जगाई अलख

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मतगणना टेबल के लिए एक-एक एजेंट की नियुक्ति के अलावा निर्वाचन अधिकारी के टेबल के लिए भी एक एजेंट की नियुक्ति की जा सकती है। किन्हीं कारणों से एजेंट की नियुक्ति में बदलाव के लिए फॉर्म-19 पर आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि पांचों विधानसभा क्षेत्रों में मतों की गिनती सुबह आठ बजे आरंभ कर दी जाएगी।
    कांगड़ा: महाराष्ट्र के डॉक्टर की हादसे में मौत-टांडा में कर रहे थे पढ़ाई

    मतगणना हॉल में उपस्थित सभी एजेंटों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 128 के तहत सभी नियमों और गोपनीयता का पालन करना होगा। इनका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को निर्वाचन अधिकारी नियम-53 (4) मतगणना केंद्र से बाहर निकाल सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षक के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति मतगणना हॉल के अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकेगा। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पोस्टल बैलेट पेपर्स एवं ईटीबीपीएस की प्राप्ति तथा मतगणना से संबंधित अन्य नियमों से भी अवगत करवाया।
    Video: लाहौल में हिमस्खलन, आसमान में बर्फ का बवंडर- पढ़ें खबर

    उधर, जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने भी आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और मतगणना के बारे जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दल और प्रत्याशी हर टेबल पर अपना एक-एक एजेंट नियुक्त कर सकता है।


    आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें  

Himachal Latest

Live video

Jobs/Career

Trending News

  • Crime

  • Accident

  • Politics

  • Education

  • Exam

  • Weather