धर्मशाला। उपराष्ट्रपति के धर्मशाला दौरे के मद्देनजर पैराग्लाइडिंग, एरो स्पोर्ट्स वड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है।
भारत के माननीय उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के 14 मार्च 2026 को उपमंडल धर्मशाला में प्रस्तावित दौरे के दृष्टिगत क्षेत्र में वीवीआईपी सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा शिल्पी बेक्टा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए उपमंडल कांगड़ा, शाहपुर, धर्मशाला तथा पालमपुर के प्रशासनिक क्षेत्रों में पैराग्लाइडिंग, ड्रोन उड़ाने, हॉट एयर बैलूनिंग सहित सभी प्रकार की एरो-स्पोर्ट्स अथवा हवाई गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं।
यह आदेश माननीय उपराष्ट्रपति तथा अन्य वीवीआईपी व्यक्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर जारी किया गया है। आदेश के अनुसार निर्धारित अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि या ड्रोन संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।