ऋषि महाजन/नूरपुर। पुलिस जिला नूरपुर की शीघ्र और पेशेवर ढंग से कार्रवाई के परिणामस्वरूप एक और चिट्टे के कुख्यात तस्कर को कठोर कैद हुई है।
बता दें कि जिला पुलिस नूरपुर के तहत पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत 21 फरवरी 2023 को गश्त दौरान आरोपी कंसराज पुत्र चमन लाल निवासी तमौला तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा के कब्जे से 7.79 ग्राम चिट्टा बरामद किया था।
इंदौरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। जिला पुलिस नूरपुर ने उक्त मामले में शीघ्र और पेशेवर ढंग से कार्रवाई करते हुए गहन जांच और सभी तथ्यों की बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद 24 अप्रैल 2023 को चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने मामले में 11 मार्च 2025 को सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी कंसराज को दोषी करार दिया।
दोषी को स्पेशल जज नूरपुर की अदालत ने 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी कंसराज एक कुख्यात तस्कर है। दोषी के खिलाफ पुलिस स्टेशन इंदौरा में पांच और मामले दर्ज हैं। सभी मामले चिट्टे से जुड़े हैं। एक में चिट्टे के साथ कैप्सूल भी पकड़े हैं।
एसपी पुलिस जिला नूरपुर अशोक रतन ने दोषी को सजा की पुष्टि की है।
गौरतलब है कि पुलिस जिला नूरपुर के तहत पिछले 16 दिन में तीन कुख्यात तस्करों को सजा सुनाई जा चुकी है। इससे पहले चिट्टे के दो कुख्यात तस्करों को 10-10 साल की कैद की सजा हो चुकी है। 24 फरवरी, 2025 को छन्नी निवासी गुरमेशी देवी को 10 साल की कठोर सजा सुनाई है। 7 मार्च, 2025 को अर्पण लोधी निवासी मोहटली को 10 साल की कठोर सजा हुई है।