सुक्खू सरकार को बड़ा झटका : हिमाचल हाईकोर्ट ने वॉटर सेस अधिनियम को लेकर सुनाया ये फैसला
ewn24news choice of himachal 05 Mar,2024 3:40 pm
कोर्ट ने एक्ट को लागू करने की अधिसूचना को किया खारिज
शिमला। सुक्खू सरकार को हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका मिला है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने वॉटर सेस अधिनियम को खारिज करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश मानिकतला ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कि डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस डिवीजन बेंच में न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य शामिल थे।
इस खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सुक्खू सरकार की ओर से बनाया गया यह अधिनियम बनाना उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता। राज्य सरकार की ओर से तैयार किए गए इस अधिनियम को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पास इस तरह का कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। इस तरह हिमाचल सरकार की तरफ से जारी वॉटर सेस की अधिसूचना रद्द मानी जाएगी।