Breaking News

  • अटल टनल में सड़क हादसा : बाइक सवार केरल के युवक की गई जान
  • कांगड़ा : दो आदतन नशा तस्कर डिटेन, जिला कारागार धर्मशाला में रहेंगे बंद
  • 10वीं पास को रोजगार : कुल्लू में सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाइजर के लिए इंटरव्यू
  • शिमला में मैनेजमेंट ट्रेनी के भरे जा रहे पद, कुल्लू में लिए जाएंगे इंटरव्यू
  • पढ़ी लिखी युवतियों व महिलाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका-पढ़ें डिटेल
  • भोरंज : भरेड़ी-भौर-सुलगवान सड़क 5 जनवरी तक रहेगी बंद
  • ITI और डिप्लोमाधारकों के लिए नौकरी : 600 पदों पर होगी भर्ती, 9 दिसंबर को साक्षात्कार
  • बद्दी की कंपनी आ रही चंबा : 9 और 10 दिसंबर को होंगे इंटरव्यू-पढ़ें डिटेल
  • नूरपुर में 25 दिसंबर को होगा विराट हिंदू सम्मेलन, आयोजन समिति गठित
  • राजगढ़ : HRTC की सेवा से धनेच-मानवा परेशान, लोगों ने दे डाली ये चेतावनी

हिमाचल हाईकोर्ट में डिप्टी सीएम और CPS मामले में अब 19 जून को होगी सुनवाई

ewn24news choice of himachal 20 May,2023 12:42 am

    तीन सीपीएस को नहीं मिले हैं नोटिस, इसलिए कोर्ट ने दिया समय

     

    शिमला। डिप्टी सीएम व  6 मुख्य संसदीय सचिव (CPS) बनाए जाने के मामले को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। पिछले सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार, डिप्टी सीएम सहित 6 CPS को नोटिस जारी किए थे। तीन सीपीएस को नोटिस नहीं पहुंचे हैं, ऐसे में उन्हें जवाब देने के लिए अगली सुनवाई 19 जून को रखी गई है। मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी। इस मामले में भाजपा के दस विधायकों द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
    हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बदले 5 BDO, दो को नई तैनाती- पढ़ें 

     

    भाजपा की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे वकील सत्यपाल जैन ने कहा कि आज सुनवाई में सरकार की तरफ से एजी व डिप्टी सीएम के वकील कोर्ट में हाजिर हुए हैं। तीन सीपीएस  को नोटिस न मिलने के बाद उन्हें 19 जून तक रिप्लाई के लिए समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। कुल विधानसभा सदस्यों के 15 प्रतिशत ही मंत्री बना सकते हैं।

    कांग्रेस सरकार ने असंवैधानिक तरीके से नौ मंत्री व छ संसदीय सचिवों की नियुक्ति की है। उन्होंने कोर्ट में दलील पेश की है कि अनुच्छेद 191 व 164 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने असम में फैसला सुनाया है कि किसी भी राज्य को मुख्य संसदीय सचिव बनाने व उनके संबंध में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। सांबा मणिपुर में सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीएस की नियुक्तियों को रद्द किया था।
    रोटी के जुगाड़ को आए थे कांगड़ा, नंदरूल खड्ड में डूबने से गई जान 

    संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री व मंत्री बनाए जा सकते हैं। उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति असंवैधानिक है। 19 जून को इस पर कोर्ट में बहस होगी। सत्यपाल जैन ने कहा कि मुख्य संसदीय सचिवों को मंत्रियों की सुविधा मिल रही है, ऐसे में यह सरासर नियमों के खिलाफ है। सीपीएस की नियुक्ति मामले में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर भी अध्ययन कर रहे हैं। यदि यह मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हुआ, तो मुख्य सचिवों को विधायक के तौर पर भी अपनी सदस्यता गंवानी पड़ेगी।
    रोटी के जुगाड़ को आए थे कांगड़ा, नंदरूल खड्ड में डूबने से गई जान




    आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें पर, ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें



     

Himachal Latest

Live video

Jobs/Career

Trending News

  • Crime

  • Accident

  • Politics

  • Education

  • Exam

  • Weather