शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में वन विभाग को वन भूमि पर कब्जाधारियों द्वारा लगाए सेब के बाग/बगीचे हटाने होंगे।
इसके लिए गांव चैथला तहसील कोटखाई जिला शिमला में शस्त्र लेकर चलने पर 18 जुलाई 2025 तक प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने आज जारी किए हैं।
यह आदेश पुलिस, पैरामिलिट्री व सिक्योरिटी फोर्सेज, सरकारी व गैर सरकारी तथा अधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशानुसार गांव चैथला के सभी लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों को अपने शस्त्र 12 जुलाई 2025 तक पुलिस थाना कोटखाई में जमा करवाने होंगे, जोकि वहां 18 जुलाई जमा रहेंगे।