हिमाचल : पेंशनर को 50 फीसदी से कम एरियर नहीं मंजूर, आचार संहिता से पहले जारी हो नोटिफिकेशन
ewn24news choice of himachal 07 Mar,2024 3:41 am
पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने उठाई मांग
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को छठे वेतनमान के एरियर को लेकर जारी अधिसूचना को वापस ले लिया है।
इस अधिसूचना में कर्मचारियों के एरियर को लेकर जो फॉर्मूला तय किया गया था उसके अनुसार कर्मचारियों को उनका एरियर अगले 30 साल में भी पूरी तरह से नहीं मिल पाना था।
ऐसे में हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार से कल होने वाली कैबिनेट में एरियर के मामले को ले जाकर एकमुश्त देने की मांग की है।
शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान आत्माराम शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरह की अधिसूचना पहली बार किसी सरकार ने जारी की थी, लेकिन सरकार ने समय रहते इसे वापस ले लिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार एरियर को एक मुश्त जारी करे। उन्होंने कहा कि पेंशनर सरकार को 11 मार्च तक का अल्टीमेटम देते हैं। सरकार उससे पहले एरियर की नोटिफिकेशन जारी करे। उन्हें पचास प्रतिशत से कम स्वीकार्य नहीं होगा।
कहा कि 15 मार्च के आसपास आचार संहिता लग जाएगी, ऐसे में सरकार इससे पहले एरियर की अधिसूचना जारी करे।
उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 2022 तक सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों व कर्मचारियों की लीव इन कैशमेंट एरियर चार से पांच लाख तक है। पेंशनर उम्र के उस पढ़ाव में हैं, जहां वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं।