धर्मशाला। जिला कांगड़ा पुलिस ने विदेशी नागरिकों के ठहरने से संबंधित नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
इसी कड़ी में 23 सितंबर 2026 को पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले एक गेस्ट हाउस और एक होमस्टे के मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है।
जांच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित आवास प्रदाताओं द्वारा विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना देने के लिए अनिवार्य C-Form ऑनलाइन नहीं भरा गया था -
PAL GUEST HOUSE, धर्मकोट
MANJEET HOMESTAY, अपर भागसूनाग
इस मामले में पुलिस थाना मैक्लोडगंज ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 22 और 23 सितंबर 2026 को संबंधित मालिकों के खिलाफ 'Immigration and Foreigners Act, 2025' के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।
कांगड़ा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि विदेशी नागरिकों की सुरक्षा और नियमों की अनुपालना को लेकर चलाया जा रहा यह विशेष अभियान आगामी दिनों में भी निरंतर जारी रहेगा।
जिला पुलिस ने सभी होटल, गेस्ट हाउस, होमस्टे और अन्य आवास प्रदाताओं को आगाह किया है कि विदेशी मेहमानों के ठहरने पर उनके पासपोर्ट व अन्य दस्तावेजों का उचित रिकॉर्ड रखें। इसके साथ ही, निर्धारित प्रक्रिया के तहत 24 घंटों के भीतर C-Form ऑनलाइन भरना अनिवार्य है।
प्रशासन ने सभी स्टेकहोल्डर्स से अपील की है कि वे वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें। ऐसा न करने या C-Form व आवश्यक रिकॉर्ड का रख-रखाव न मिलने पर भविष्य में भी नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।